
जयपुर (jaipur). राजस्थान के जयपुर जिले से एक पीड़िता के परिवार के लिए राहत वाली खबर सामने आई है। दरअसल यहां एक नाबलिग की रेप के बाद हत्या करने के मामले में लोकल कोर्ट में हुई पॉक्सो एक्ट के तहतत आरोपी युवक को 20 साल की सजा सुनाई गई है इसके साथ ही उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मामले की सुनवाई विशेष न्यायधीस तारा अग्रवाल ने की है।
ये है पूरा मामला
पीड़िता का केस लड़ रहे स्पेशल पब्लिक प्रोसेक्यूटर राकेश महर्षि ने बताया कि युवक नाबालिग के घर में ही जो कि जयपुर जिले बेस गोदाम में स्थित है वहीं किराएदार के रूप में रहता था। दिसंबर 2021 में आरोपी अपने ही मकान मालिक की 14 वर्षीय नााबालिग बेटी को किडनैप करके भगा कर दिल्ली ले गया। वहां ले जाने के बाद एक होटल में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद आरोपी पीड़िता को आगे चलते हुए लखनऊ, हरिद्वार, चड़ीगढ़ और शिमला ले गया जहां भी रेप की वारदात को अंजाम देने के बाद उसका मर्डर कर दिया। वहीं पीड़िता के परिवार द्वारा बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट में पुलिस जांच में किराएदार विकास सैनी पर शक गया। पुलिस ने उसकी तलाश करते हुए जब अरेस्ट कर पूछताछ किया तो पहले तो वह नकारता पर फिर उसकी हिम्मत टूट गई और उसने सारा सच बता दिया।
उसके बयान के आधार पुलिस ने घटना स्थल पर फॉरेन्सिक टीम के साथ पहुंच वहां से सबूत कलेक्ट किए जिसे कोर्ट की सुनवाई में पेश किए गए इसके साथ गवाहों के बयान के आधार दोषी सिद्ध किया गया। आज जयपुर की अदालत में सुनवाई के बाद 1 साल के अंदर ही पीड़िता को न्याय मिल गया। और आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
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