राजस्थान में झूठी FIR पड़ेगी भारी : महाराष्ट्र की तरह एक्शन लेगी पुलिस, जुर्माने के साथ हो सकती है जेल

एडीजी डॉ. मेहरड़ा के मुताबिक अब तक जिन केस को लेकर एक्शन लिया गया है। उसमें पॉक्सो एक्ट और गैंगरेप के एक-एक, रेप के तीन, छेड़छाड़ के आठ और SC/ST एक्ट के सात मुकदमों के अलावा 30 अन्य केस हैं।

जयपुर : राजस्थान पुलिस अब महाराष्ट्र (Maharashtra) की राह चल पड़ी है। महाराष्ट्र की तर्ज पर अब राजस्थान (Rajasthan) में भी झूठे केस दर्ज कराने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यह पहली बार है कि इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है। दरअसल पिछले दिनों प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी एमएल लाठर ने प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए थे कि वे झूठे केस दर्ज कराने वालों के खिलाफ एक्शन लें। प्रदेश के झुंझूनं जिले ने इसे गंभीरता से लिया और सिर्फ दो ही थानों की पुलिस ने 50 लोगों के खिलाफ एक्शन लिया। बड़ी बात ये है कि कोर्ट तक ये झूठ पहुंचा है और कोर्ट ने ऐसा करने वालों को सजा भी दी है। 

दो थानों में ही 50 झूठे केस
जिला झुंझुनू शहर में सर्किल के मात्र दो थानों में झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के खिलाफ पुलिस की मुहिम के नतीजे सामने आए हैं। कोर्ट ने 52 मामलों में आरोपियों को आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। शहर सर्किल के थाना कोतवाली और सदर मे दर्ज कराए गए झूंठे मुकदमों में पुलिस तीन महीनों में विशेष अभियान संचालित कर रही थी। कोर्ट ने 50 मामलों में झूठे मुकदमे दर्ज करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया है जबकि दो मामले अभी अंडर ट्रायल हैं। जिसमें जल्द ही सजा सुनाई जा सकती है।

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झूठे केस दर्ज कराने में कई महिलाएं भी
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि झूठे मुकदमों के कारण पुलिस का समय और सरकार का पैसा दोनो खराब हो रहे हैं। इसी कारण ऐसे लोगों को सबक देना जरुरी है जो झूठे केस दर्ज कराते हैं। झुझुनूं शहर की कोतवाली और सदर पुलिस ने पिछले दिनों में 52 केस दर्ज किए हैं। जांच में झूठे पाए गए इन मामलों में धारा 182 और 211 के तहत कार्रवाई के लिए अदालत में पेश किए गए। एडीजी डॉ. मेहरड़ा ने बताया कि पॉक्सो एक्ट और गैंगरेप के एक-एक, रेप के तीन, छेड़छाड़ के आठ और SC/ST एक्ट के सात मुकदमों के अलावा 30 अन्य केस में कोर्ट ने सजा सुनाई है। जिन लोगों को सजा दी गई है, उनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं।

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