नाबालिग से रेप के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट की फास्ट्रेक सुनवाई में हुई उम्र कैद, लगा 22 लाख रुपए का जुर्माना

नाबालिग से रेप करने के बाद उसका वीडियों बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करने के मामले में 2 साल बाद सजा सुनाते हुए कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 22 लाख का जुर्माना भी लगाया है।

कोटा(rajasthan). राजस्थान के बूंदी जिले की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को 25 वर्षीय आरोपी व्यक्ति को एक दलित लड़की से रेप करने के साथ घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही किसी को ऐसे बदनाम करने के जुर्म में 22 लाख का जुर्माना भी लगाया है।

क्या था मामला
बूंदी जिले में एक नाबालिग ने नामजद रिपोर्ट दर्ज करते हुए शिकायत की थी कि 12 मार्च 2020 को सज्जन सिंह नाम के एक आरोपी ने उसका जबरजस्ती उसका रेप किया। इतना ही नहीं उसने घटना का वीडियों बना उसे सोशल मीडिया में भी वायरल कर दिया। बूंदी जिले के पुलिस थाना लोक अभियोजक राकेश ठाकुर ने बताया कि नाबालिग की शिकायत पर पोक्सो एक्ट के साथ एससी एसटी एक्ट की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट किया था।

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कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत तेजी करते हुए फैसला सुनाया
पब्लिक प्रॉसेक्यूटर ने बताया कि नाबालिग की शिकायत पर आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया। साथ ही मामले का फैसला जल्दी से जल्दी करने के लिए पुलिस ने मामले को केस ऑफिसर प्लान के तहत शामिल किया और आरोपी के खिलाफ 26 मई, 2020 को चार्जशीट फाइल कर दिया। पॉक्सो कोर्ट- 1 ठाकुर ने सुनवाई के दौरान कम से कम 19 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और 41 दस्तावेज अदालत को सौंपे गए। सभी गवाहों और सबूतों को देखने के बाद पॉक्सों कोर्ट के जज साबिर बदर ने सज्जन सिंह उर्फ देबू सिंह को मार्च 2020 में बसोली जिले एक गाँव में 15 वर्षीय लड़की के साथ रेप का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 22 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। 

बूंदी के एसपी जय यादव ने बताया कि पुलिस लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और अपराधों के आरोपियों की जल्दी सुनवाई के माध्यम से सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही केस ऑफिसर प्लान के तहत आरोपी को जल्दी सजा दिलाने का इस साल यह 9वां मामला है। जिसमें आरोपी को सजा दिलाई गई है।

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