आसाराम की फिर बिगड़ी तबीयत, जोधपुर एम्स में कराया गया भर्ती, इलाज कराने में ना-नुकर करता रहा

Published : Jun 16, 2021, 01:44 PM IST
आसाराम की फिर बिगड़ी तबीयत, जोधपुर एम्स में कराया गया भर्ती, इलाज कराने में ना-नुकर करता रहा

सार

पहले से ही आसाराम को कई बीमारियां हैं, उनके घुटने काम नहीं कर रहे हैं। बीपी की बीमारी है और बेचैनी भी होती रहती है। इससे पहले उसकी मई के महीने में भी तबीयत खराब हुई थी। जहां आसाराम का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था। इस दौरान वह  सिर्फ आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से ही इलाज करवाने पर अड़ गए थे।

जयपुर. राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है। जेल के अधिकारियों ने उन्हें  जोधपुर एम्स में भर्ती कराया गया है। पहले तो वह इलाज कराने से काफी ना-नुकर करता रहा। लेकिन बाद में डॉक्टरों ने आसाराम का परीक्षण करने के साथ इलाज शुरू कर दिया। हालांकि जांच के बाद पता लग सकेगा कि आखिर उसे क्या तकलीफ है।

रातभर से आसाराम को हो रही थी बेचैनी 
दरअसल, मंगलवार देर रात से ही आसाराम को बेचैनी हो रही थी। लेकिन सुबह उसकी तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद तुरंत अस्पताल ले जाया गया। बताया तो यह भी जा रहा है कि आसाराम को पोस्ट कोविड से जुड़ी परेशानी हुई है। जिसके चलते एम्स में लाया गया है। फिलहल इमरजेंसी में मेडिकल जांच होने के बाद उसे कोरोना वार्ड के पोस्ट कोविड-19 वार्ड में एटमिट किया गया है

कुछ दिन पहले भी बिगड़ी थी तबीयत
बता दें कि पहले से ही आसाराम को कई बीमारियां हैं, उनके घुटने काम नहीं कर रहे हैं। बीपी की बीमारी है और बेचैनी भी होती रहती है। इससे पहले उसकी मई के महीने में भी तबीयत खराब हुई थी। जहां आसाराम का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था। इस दौरान वह  सिर्फ आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से ही इलाज करवाने पर अड़ गए थे। जिसक बाद आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से डॉक्टर अरुण त्यागी को बुलाया गया और इलाज शुरू किया गया। फिर वहां से डिस्चार्ज कर वापस सेंट्रल जेल भेज दिया गया था।

हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी जमानत अर्जी
कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश पर जोधपुर एम्स में गठित मेडिकल बोर्ड ने आसाराम की तबीयत को एकदम सही करार दिया था। रिपोर्ट में कुछ मामलों में इलाज की आवश्यकता बताई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट ने उसकी दो माह की अंतरिम जमानत देने की याचिका को खारिज कर दिया।

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