
जयपुर (राजस्थान). पिछले कुछ दिनों से देशभर में कोरोना तीसरी लहर धीमी पड़ती नजर आ रही है। जिसके चलते कई राज्य सरकारों ने जनता को पाबंदियों पर छूट देना शुरू कर की है। वहीं शुक्रवार को राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने भी कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है। जिसके तहत अब राज्य में रात 11 से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है। साथ ही शादी में आने वाले मेहमानों की सख्यां भी बढ़ा दी है।
नया आदेश 5 फरवरी से लागू होगा
दरअसल, राज्य में कम हो रहे कोरोना के मामलों को लेकर समीक्षा बैठक की। जिसमें कैबिनट मंत्री और हेल्थ विभाग के सीनियर अफसर शामिल थे। इस मीटिंग में चिकित्सा विशेषज्ञों से विचार विमर्श के बाद पाबंदियों में एक बार फिर छूट देते हुए संशोधित गाइडलाइन जारी की है। बता दें कि राज्य सरकार का यह नया आदेश 5 फरवरी से लागू होगा।
सरकार ने इनपर से हटाई पाबंदी
- शादी से लेकर हर समारोह में 100 लोगों की लिमिट को बढ़ाकर 250 कर दिया है।
- धार्मिक केंद्रों पर श्रद्धाओं के प्रवेश को अनुमति दी गई है।
- रात 11 से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया, अब रातभर आवाजाही की छूट रहेगी।
- 10 वीं से 12 वीं तक के स्कूल खोलने की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है।
- श्रद्धालु अब मंदिर से लेकर हर धार्मिक केंद्र पर दर्शन करने के साथ प्रसाद भी चढ़ा सकेंगे।
- हर तरह के समारोह या सार्वजनिक आयोजन के लिए वैक्सीन की डबल डोज अनिवार्य होगा।
बजट सत्र में नेताओं की सख्यां भी बढ़ाई गई
बता दें कि राजस्थान सरकार का इसी महीने 9 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। जिसे देखते हुए विधायकों की सख्या भी बढ़ा दी गई है। पहले 100 लोगों की लिमिट थी जिसे अब बढ़ा दिया गया है। क्योंकि विधानसभा सत्र में 200 विधायक और अफसर कर्मचारी मिलाकर ही 300 के आसपास हो जाते हैं। इसलिए यह फैसला किया गया है।
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