छह साल बाद इंसाफ : स्कूल में बंधक बनाकर सात दिन तक करता रहा रेप, अब सलाखों के पीछे भेजा गया गुनहगार

Published : Apr 22, 2022, 04:19 PM ISTUpdated : Apr 22, 2022, 04:30 PM IST
छह साल बाद इंसाफ : स्कूल में बंधक बनाकर सात दिन तक करता रहा रेप, अब सलाखों के पीछे भेजा गया गुनहगार

सार

नाबालिग से रेप के मामले में राजस्थान कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के तहत 5 साल बाद सुनायी 10 साल जेल की सजा व लगाया एक लाख 5500 का जुर्माना कहा दोनो सजाएं साथ ही साथ चलेगी।

हनुमानगढ़. राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में रेप के एक आरोपी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। दरअसल, आरोपी ने सरकारी स्कूल में एक नाबालिग को बंधक बनाकर उसके साथ सात दिन तक रेप किया था। कोर्ट ने 10 साल की सजा के साथ आरोपी पर एक लाख 5500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि घटना 6 साल पहले की है। आरोपी के द्वारा अगर जुर्माने की राशि नहीं दी जाती है तो उसे अलग से सजा दी जाएगी। दरअसल, घटना भादरा थाना इलाके की है। जहां 6 साल पहले घर से निकली एक किशोरी का अपहरण कर  नजदीक रहने वाले युवक ने एक हफ्ते तक उसके साथ रेप किया। 

वाशरूम लिए निकली नाबालिग को बनाया था निशाना
मामले में राज्य के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर विनोद डूडी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने एक जनवरी 2017 को पहले गुमशुदगी व अगले दिन अपहरण का मुकदमा पुलिस थाने में दर्ज करते हुए बताया कि 25 दिसंबर 2016 को रात में जब पीड़िता वाशरूम करने उठी तो भादरा तहसील निवासी आरोपी पवन कुमार (26) पुत्र कालूराम उसे जबरन उठाकर गांव की सरकारी स्कूल में ले गया। विंटर वेकेशन के कारण स्कूल बंद था। आरोपी ने इस मौके का लाभ उठाते हुए उसे स्कूल में कैद कर रखा था।

इस दौरान उसने पीड़िता के साथ सात दिनों तक रेप किया। पीड़िता के घर जाने की बात कहने पर चाकू दिखाकर धमकाता था। किसी तरह से पीड़िता उसके बंधन से छूटकर अपने घर पहुंची और अपनी सारी आपबीती  परिवार वालों को बताई।  जिसके बाद परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने  पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में अब कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है।


13 गवाह, 23 दस्तावेज पेश
पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने बताया कि कोर्ट में मामले में पीड़ित पक्ष ने 13 गवाह व 23 दस्तावेज पेश किए। जिसके आधार पर कोर्ट ने दोषी  को धारा 363 में तीन साल, 366 में सात साल, 342 में एक साल तथा 376(2)(एन) व 5(एल)/6 पोक्सो एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि  आर्थिक दंड के साथ सारी सजाएं एक साथ चलेगी।

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