रेप के एक आरोपी को सजा सुनाते हुए पॉक्सो कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है। अब वह 10 साल तक जेल की सजा भुगतेगा। उस पर कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। करीब सात साल चले इस केस में कई बयान के आधार पर सजा सुनाई गई है।
हनुमानगढ़ : राजस्थान (Rajasthan) के हनुमानगढ़ जिले (Hanumangarh) में एक नाबालिग के साथ दो महीने तक रेप करने वाले आरोपी को कड़ी सजा दी गई है। पॉक्सो कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए दरिंदे को 10 साल की सजा साथ ही एक लाख पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि युवक ने नाबालिग को अलग-अलग जगह ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। वह दो महीने तक ऐसा करता रहा था। मामला साल 2015 का है। जब इसका खुलासा हुआ तब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और तभी से उस पर केस चल रहा था।
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बार-बार हैवानियत
विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि हनुमानगढ़ के पीलीबंगा थाने में साल 2015 में नाबालिग के साथ रेप का केस दर्ज हुआ था। जिसमें बताया गया कि पीलीबंगा का लखूवाली निवासी आरोपी सुंदर उर्फ श्याम सुंदर पुत्र मनीराम नाबालिग को बहला फुसलाकर राजस्थान के अलावा पंजाब के कई अन्य जगहों पर ले गया था। जहां उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया। ऐसा दो साल तक चलता रहा। जब आरोपी पीड़िता को परेशान करता रहा तो इसकी शिकायत थाने में की गई। पुलिस ने पूरे मामले की जांच की, कई लोगों से पूछताछ हुई जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
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23 गवाहों ने बयान के आधार पर सजा
विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि मामले में कोर्ट में 23 गवाह पेश हुए थे। जिन्होंने मामले में गवाही दी थी। उन गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। पॉक्सो कोर्ट में चले मुकदमे में कोर्ट ने आरोपी को कठोर सजा सुनाते हुए 10 साल के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया। उस पर एक लाख पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया।
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