जयपुर में पुलिस ने होटल्स के लिए बनाए सख्त रुल्स, आवाज कितनी होगी यह भी कर दिया फिक्स

Published : Jul 12, 2022, 02:43 PM IST
जयपुर में पुलिस ने होटल्स के लिए बनाए सख्त रुल्स, आवाज कितनी होगी यह भी कर दिया फिक्स

सार

राजस्थान पुलिस ने जयपुर के होटल कारोबारियों के लिए नए रूल्स बनाए हैं। जिसके मुताबिक, अगर किसी ने इन रुल्स फॉलो नहीं किया तो उनके  खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। जयपुर में यह सिस्टम सफल रहा तो इसे जल्द ही पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। 

जयपुर.  जयपुर के होटल कारोबारियों के लिए जयपुर पुलिस ने नए रूल्स बनाए हैं। ये रुल्स फॉलो नहीं करने वालों को एक दो बार समझाने के बाद भी अगर वे नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जयपुर में यह सिस्टम सफल रहा तो इसे जल्द ही पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। इसकी जानकारी सोमवार शाम को जयपुर पुलिस ने जयपुर के होटल कारोबारियों को दी है। लगातार हो रहे अपराध को काबू करने के लिए यह नया कदम उठाया जा रहा है। 

ई विजिटर पोर्टल रखना होगा होटल वालों को अब
जयपुर के एडिशनल कमिश्नर अजयपाल लांबा ने बताया कि वारदात करने के बाद अक्सर अपराधी होटलों में छुप जाते हैं। होटल संचालक कुछ रुपयों के लालच में बिना जरुरी दस्तावेज  जांचे उन्हें रुम दे देते हैं। जब तीन चार दिन चलने के बाद सर्च कम हो जाती है तो ये जयपुर से अन्य प्रदेशों में भाग जाते हैं और इस कारण पुलिस को परेशानी उठानी पडती है। दिल्ली, हरियाणा और उतर प्रदेश से आए कई बदमाशों ने जयपुर में ये तरीके अपनाए हैं। पुराने केसेज की स्टडी करने के बाद अब ये नया प्लान जयपुर पुलिस ने बताया है। इस सिस्टम को ई विजिटर नाम दिया गया है। होटल संचालकों को अब रिसेप्शन पर ई विजिटर पोर्टल बनाना होगा। यानि डिजिटल तरीके से गेस्ट्स के बारे में जानकारी जमा करानी होगी, इसका लिंक पुलिस को देना जरुरी होगा। पुलिस जब भी सर्च करना चाहे सर्च करेगी। होटलों के साथ ही धर्मशाला और गेस्ट हाउस चलाने वालों के लिए भी यही रुल्स होंगे। 

आवाज कितनी होगी यह भी तय कर दिया जयपुर पुलिस ने 
अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा ने बताया कि होटलों में होने वाले शोर शराबे को भी काबू करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। आवाजों के डेसीमिल तय कर दिए गए हैं। ध्वनि प्रदूषण ;विनियमन और नियंत्रण, नियम 2000 की पालना के लिए निर्देशित किया गया। इसमें आवासीय जोन के लिए दिन में 55 डीबी एवं रात्रि में 45 डीबी, शान्त जोन के लिए दिन में 50 डीबी, एवं रात्रि में 40 डीबी,  व्यवसायिक जोन के लिए दिन में 65 डीबी एवं रात्रि में 55 डीबी एवं औद्योगिक जोन के लिए 75 डीबी एवं रात्रि में 70 डीबी अधिकतम सीमा निर्धारित की गई हैं।


 

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