सीकर में करौली जैसी घटना को रोकने धारा 144 लागू, जुलूस-प्रदर्शन-रैली निकालने के लिए लेनी होगी इजाजत

Published : Apr 08, 2022, 06:41 PM ISTUpdated : Apr 08, 2022, 09:22 PM IST
सीकर में करौली जैसी घटना को रोकने धारा 144 लागू, जुलूस-प्रदर्शन-रैली निकालने के लिए लेनी होगी इजाजत

सार

करौली हिंसा से सबक लेते हुए प्रशासन ने पहले ही तैयारियां कर ली हैं। रामनवमी पर किसी तरह की अप्रिय घटना या वारदात न हो, इसको लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। जिले के चप्पे-चप्पे पर जवानों की तैनाती रहेगी।

सीकर : राजस्थान (Rajasthan) के सीकर (Sikar) जिले में रामनवमी (Ram Navami 2022) पर निकलने वाली रैली से पहले जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। करौली हिंसा (Karauli Violence) से सबक लेते हुए कलक्टर ने रैली से दो दिन पहले जिले में धारा 144 लागू करने की घोषणा कर दी है। जिसके तहत अब जिलेभर में कोई भी रैली, जुलूस या प्रदर्शन नहीं हो सकेंगे। आदेश अनिश्चित काल के लिए लागू किया गया है। जिसमें केवल उपखंड अधिकारी की अनुमति होने पर ही कोई प्रदर्शन किए जा सकने का जिक्र है। जिसमें भी आयोजकों को कई कानूनी प्रावधानों का पालन करना होगा। उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

कानून और यातायात व्यवस्था प्राथमिकता
कलेक्टर के आदेश में धारा 144 लागू करने की वजह यातायात व कानून व्यवस्था को बनाए रखना बताया गया है। आदेश में लिखा है कि जिले में विभिन्न अवसरों पर सामूहिक रैली, जुलूस और प्रदर्शनी बिना पूर्व अनुमति करने से जिले की यातायात और कानून व्यवस्था बिगडऩे की आशंका रहती है। जन सुरक्षा पर संकट बढऩे के साथ आमजन की परेशानी भी बढ़ती है। लिहाजा जन सुरक्षा व व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में धारा 144 लागू की जा रही है।

ये प्रतिबंध लागू

  • बिना प्रशासनिक अनुमति के पूरे सीकर जिले में रैली, जुलूस और प्रदर्शन का आयोजन नहीं हो सकेगा।
  • रैली, जुलूस या प्रदर्शन के लिए संबंधित उपखंड अधिकारी के पास आवेदन कर अनुमति लेनी होगी। 
  • प्रदर्शन के दौरान किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय विशेष के खिलाफ टिप्पणी या नारेबाजी नहीं की जा सकेगी।
  • सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ व जन भावना भड़काने वाली नारेबाजी और स्लोगन उच्चारण और प्रदर्शन नहीं किए जाएंगे।
  • रैली, जुलूस और प्रदर्शन के समय सार्वजनिक निजी संपत्ति की सुरक्षा और कार्यक्रम प्रबंधन की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। आयोजकों को इस संबंध में एक शपथ पत्र भी आवेदन के समय देना होगा। 
  • प्रदर्शन में किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग और प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा।
  • रैली, प्रदर्शन या किसी भी जुलूस के दौरान राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम 1963 एवं राजस्थान ध्वनि नियंत्रण नियम 1964 के प्रावधानों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
  • रैली जुलूस प्रदर्शनी में मोटर वाहन अधिनियम 1988 2019 और 2021 के प्रावधानों की पालना करना भी आयोजकों के लिए जरूरी होगा। 

भगवा रैली पर मंडराया संकट
जिले में धारा 144 लागू होने के बाद सीकर शहर में रामनवमी पर आयोजित होने वाली विशाल भगवा रैली पर भी संकट के बादल मंडरा गए हैं। क्योंकि भगवा रैली का आयोजन भी अब प्रशासन की सहमति पर निर्भर हो गया है। हालांकि इस बीच भगवा रैली पर हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा की जिला प्रशासन की सहमति से माना जा रहा है कि प्रशासन ने भगवा रैली की अप्रत्यक्ष सहमति पहले ही दे दी है।

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