सीकर में करौली जैसी घटना को रोकने धारा 144 लागू, जुलूस-प्रदर्शन-रैली निकालने के लिए लेनी होगी इजाजत

करौली हिंसा से सबक लेते हुए प्रशासन ने पहले ही तैयारियां कर ली हैं। रामनवमी पर किसी तरह की अप्रिय घटना या वारदात न हो, इसको लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। जिले के चप्पे-चप्पे पर जवानों की तैनाती रहेगी।

सीकर : राजस्थान (Rajasthan) के सीकर (Sikar) जिले में रामनवमी (Ram Navami 2022) पर निकलने वाली रैली से पहले जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। करौली हिंसा (Karauli Violence) से सबक लेते हुए कलक्टर ने रैली से दो दिन पहले जिले में धारा 144 लागू करने की घोषणा कर दी है। जिसके तहत अब जिलेभर में कोई भी रैली, जुलूस या प्रदर्शन नहीं हो सकेंगे। आदेश अनिश्चित काल के लिए लागू किया गया है। जिसमें केवल उपखंड अधिकारी की अनुमति होने पर ही कोई प्रदर्शन किए जा सकने का जिक्र है। जिसमें भी आयोजकों को कई कानूनी प्रावधानों का पालन करना होगा। उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

कानून और यातायात व्यवस्था प्राथमिकता
कलेक्टर के आदेश में धारा 144 लागू करने की वजह यातायात व कानून व्यवस्था को बनाए रखना बताया गया है। आदेश में लिखा है कि जिले में विभिन्न अवसरों पर सामूहिक रैली, जुलूस और प्रदर्शनी बिना पूर्व अनुमति करने से जिले की यातायात और कानून व्यवस्था बिगडऩे की आशंका रहती है। जन सुरक्षा पर संकट बढऩे के साथ आमजन की परेशानी भी बढ़ती है। लिहाजा जन सुरक्षा व व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में धारा 144 लागू की जा रही है।

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ये प्रतिबंध लागू

भगवा रैली पर मंडराया संकट
जिले में धारा 144 लागू होने के बाद सीकर शहर में रामनवमी पर आयोजित होने वाली विशाल भगवा रैली पर भी संकट के बादल मंडरा गए हैं। क्योंकि भगवा रैली का आयोजन भी अब प्रशासन की सहमति पर निर्भर हो गया है। हालांकि इस बीच भगवा रैली पर हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा की जिला प्रशासन की सहमति से माना जा रहा है कि प्रशासन ने भगवा रैली की अप्रत्यक्ष सहमति पहले ही दे दी है।

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