
कोटा. राजस्थान में 2 साल पहले हुए 7वीं कक्षा की लड़की से गैंगरेप के मामले में दोषी पाए गए दो युवकों को पोक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सुनाई है। दोनों आरोपी अपनी अंतिम सांस तक जेल में रहेंगे। इसके साथ ही अदालत ने 35-35 हजार रुपयों का जुर्माना भी लगाया है।
70 साल के बुजुर्ग ने अपने साथी के साथ 13 साल की लड़की से किया था रेप
दरअसल, यह गैंगरेप की यह वारदात दो साल पहले 2017 को देवली माझी थाना इलाके में हुई थी। जहां 70 साल बाबूलाल माली और उसका 40 साल के साथी मोहित माली ने 13 साल की नाबालिग को फल खिलाने के बहाने सुनसान जगह ले जाकर रेप किया था।
कोर्ट ने 14 गवाहों के बयान के आधार पर दी सजा
पीड़िता के परिजन ने दोनों आरोपियों के खिलाफ देवली मांझी थाने में जाकर 30 मई 2017 को FIR दर्ज कराई थी। दोनों ने बच्ची को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। हालांकि बाद में दरिंदों को हिरासत में ले लिया था। शुक्रवार के दिन कोर्ट में सुनवाई के दौरान 14 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए थे। जहां गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों को दोषी करार दिया गया।
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