पत्नी को संतान सुख देने कोर्ट ने पति को दी 15 दिन की जमानत, महिला ने कहा था- मुझे वंश बढ़ाना है जज साब

राजस्थान हाईकोर्ट में एक अनोखा मामला सामने आया है। जहां कैदी की पत्नी ने संतान पैदा करने के लिए उसकी बेल मांगी है। महिला ने कहा- पति ने जो भी गलत काम किया है कोर्ट ने उसे उसकी सजा दी है।  लेकिन वह अपनी शादी से खुश है और अपना वंश आगे बढ़ाना चाहती है। वह गर्भवती होना चाहती है। 
 

Arvind Raghuwanshi | Published : Oct 15, 2022 11:39 AM IST / Updated: Oct 15 2022, 05:53 PM IST

अलवर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राहुल नाम के एक आरोपी को 20 साल की सजा सुनाने के बाद , 15 दिन की बेल दे दी है।  राहुल की पत्नी पिछले दिनों कोर्ट पहुंची थी और उसने कहा था कि उसकी और उसके पति की उम्र 22 साल है।  उनके सामने पूरा जीवन पड़ा है।  पति ने जो भी गलत काम किया है कोर्ट ने उसे उसकी सजा दी है।  लेकिन वह अपनी शादी से खुश है और अपना वंश आगे बढ़ाना चाहती है । वह गर्भवती होना चाहती है। पत्नी की इन दलीलों के बाद लंबी सुनवाई हुई और लंबी सुनवाई होने के बाद आज कोर्ट ने वंश बढ़ाने के लिए पति को 15 दिन की बेल दे दी है। यह मामला राजस्थान के अलवर जिले का है।

रेप के आरोप में  20 साल की सजा काट रहा है आरोपी
 आरोपी अलवर की जेल में बंद है और उसे कुछ दिन पहले नाबालिग किशोरी के साथ रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था । इसी साल 13 जून को उसे 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी । उसे अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था । अब तक आरोपी 2 साल की सजा काट चुका है और उसने किसी भी तरह से पैरोल का उपयोग नहीं किया है ।

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महिला ने कहा-महिलाओं की तरह संतान सुख चाहती...उसे यह हक दीजिए
पति के बेल के लिए कोर्ट पहुंची उसकी पत्नी ने यह दलील दी कि वह भी अन्य महिलाओं की तरह संतान सुख चाहती है।  ईश्वर ने उसे महिला बनाया है। वह मां बनना चाहती है । उसने कहा कि राहुल से उसकी शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई थी।  हिंदू धर्म में गर्भधारण करने को 16 संस्कारों में से एक माना गया है।  वह हिंदू है और चाहती है कि शादी और गर्भाधान से जुड़े तमाम नियमों का पालन कर सकें। महिला ने यह भी दलील दी कि उसके पति से अपराध हुआ है। इसकी सजा उसे मिल रही है लेकिन वह अपने होने वाले बच्चे के का हक नहीं मारना चाहती चाहती।  वह चाहती है कि उसका बच्चा इस जीवन में इस दुनिया में आए।

दिवाली से पहले15 दिन के लिए रिहा होगा पति
विवाहित महिला की सारी दलील सुनने के बाद कोर्ट ने पिछले दिनों आज की तारीख दी थी और आज अलवर सेंट्रल जेल को यह निर्देश दिए हैं कि वह राहुल को 15 दिन की पैरोल पर रिहा कर दे । साथ ही आरोपी राहुल से ₹200000 का पर्सनल बांड और एक ₹100000 के दो सिक्योरिटी बॉन्ड लेने के भी निर्देश दिए हैं। अब दिवाली से पहले राहुल को 15 दिन के लिए रिहा करने की तैयारी की जा रही है।

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