युवक के साथ घिनौनी वारदात, चार लड़कियों ने बंधक बनाकर किया गैंगरेप, जानें क्या होते हैं पुरुष रेप के नियम

आज तक आपने महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और रेप जैसी कई घटनाओं के बारे में सुना और देखा होगा? लेकिन आज हम आपको बताते हैं एक ऐसे मामले के बारे में जहां पर चार लड़कियों ने एक युवक का गैंग रेप कर दिया।

Deepali Virk | Published : Dec 9, 2022 3:23 AM IST

रिलेशनशिप डेस्क : पंजाब के जालंधर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर चार लड़कियों ने एक पुरुष का गैंगरेप किया। बताया जा रहा है कि इन लड़कियों ने लड़के के चेहरे पर स्प्रे मारकर उसे गाड़ी में बिठाया, जबरदस्ती दारू पिलाई और नशे की हालत में उसका बलात्कार किया। पीड़ित पुरुष एक शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। वह चमड़ा फैक्ट्री में काम करता है। हालांकि, उसने अपने साथ हुई ज्यादती की शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। लेकिन जब ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, तो यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि पुरुषों से रेप के मामले पर क्या प्रावधान होता है और कई देशों में इसके खिलाफ सख्त नियम भी हैं...

सबसे पहले आपको बता दें कि जालंधर में हुई यह घटना पुरुष रेप की कोई पहली घटना नहीं है। भारत में ऐसा कई मर्दों के साथ हुआ है, लेकिन उसका कोई सटीक डाटा नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2017 में मुंबई में पढ़ने वाले 16 साल के बच्चे के साथ 15 लड़कों ने गैंगरेप किया था। उसी साल मुंबई के पवई में 13 साल के रेप पीड़ित लड़के ने आत्महत्या भी की थी। 2014 उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जेल में 3 कैदियों ने जबरन यौन संबंध बनाया था। इतना ही नहीं 2014 में शामली में एक महिला टीचर ने 12 साल के बच्चे के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे।

क्या कहते हैं नियम 
भारत की बात की जाए तो भारत में पुरुषों के साथ रेप होने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। आईपीसी की धारा 377 के मुताबिक जब कोई पुरुष पुरुष के साथ रेप करता है, तो वह इंडियन पीनल कोर्ट की धारा 377 के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर कोई महिला पुरुष के साथ बलात्कार करती है तो वह बलात्कारी नहीं मानी जाती है।

अन्य देशों में पुरुष के साथ रेप पर कानून
ब्रिटेन 

ब्रिटेन में पहले पुरुषों के साथ बलात्कार करने पर कोई कानून नहीं था। लेकिन क्रिमिनल जस्टिस और पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1994 के तहत पुरुषों को भी रेप पीड़ित माना जाने लगा। हालांकि, महिलाओं पर आज भी कानूनी रूप से ये चार्ज नहीं लगता, उन्हें यौन शोषण, यौन हमले जैसे आरोप में ही गिरफ्तार किया जा सकता है। इस एक्ट के तहत आरोपी को उम्रकैद की सजा हो सकती है।

चीन 
चीन में पुरुष के साथ रेप के आरोप में 5 साल तक की जेल हो सकती है। 2015 में आर्टिकल 237 के अंतर्गत इसे रेप माना जाता है। 2011 में एक पुरुष के साथ रेप की घटना के बाद आरोपी को 1 साल की सजा और 20000 युवान का जुर्माना लगाया गया था।

फिलीपींस 
फिलिपींस में पुरुषों के साथ रेप या शारीरिक शोषण करने पर 6 से 12 साल तक की सजा हो सकती है। यह कानून 1997 में बनाया गया था। जिसमें पुरुषों को रेप पीड़ित माना गया था। इसके आरोपी महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं।

गे और बायसेक्सुअल पुरुष रेप की ज्यादा शिकार 
एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 30% गे और बायसेक्सुअल पुरुष यौन शोषण का शिकार होते हैं। ह्यूमन राइट्स कैंपेन के मुताबिक 26% गे 30% बायसेक्सुअल और 29% हेट्रोसेक्सुअल पुरुषों के साथ रेप हुआ है। हेट्रोसेक्सुअल वे पुरुष और महिलाएं होती हैं जो अपोजिट जेंडर वाले लोगों को पसंद करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 92,748 पुरुषों के साथ बलात्कार हुआ है। यानी 71 में से एक पुरुष रेप का शिकार होता है। भारत के आंकड़े देखे जाए तो हरियाणा में 21-49 साल के 52.4% पुरुष यौन हिंसा के शिकार हुए है। पुरुषों से हिंसा के मामले में पहले नंबर पर इजिप्ट और दूसरे नंबर पर ब्रिटेन है।

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