जिसने लूटी इज्जत उसे मिलेगा हर्जाना! रेप पीड़ित पर लगया गया एक करोड़ से ज्यादा का जुर्माना

Published : Sep 14, 2022, 07:04 PM ISTUpdated : Sep 15, 2022, 10:17 AM IST
जिसने लूटी इज्जत उसे मिलेगा हर्जाना! रेप पीड़ित पर लगया गया एक करोड़ से ज्यादा का जुर्माना

सार

एक नाबालिग लड़की जिसे बलात्कार जैसे घिनौने जुर्म का शिकार होना पड़ा। उसे अब रेप करने वाले के परिवार को 1.5 लाख डॉलर का मुआवजा देना होगा वरना 10 साल तक जेल की सज़ा काटनी होगी। कोर्ट के फैसले की वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे।

रिलेशनशिप डेस्क. 2 साल पहले एक नाबालिग लड़की को किडनैप किया गया। उसके साथ लगातार कई दिनों तक बलात्कार किया गया। गुस्से में पीड़ित लड़की ने एक दिन उस हैवान की हत्या कर दी। पर कोर्ट ने अपने फैसले में पीड़ित लड़की को ही गुनहगार माना और उसे मारे गए रेपिस्ट के परिवार को 1.5 लाख डॉलर का मुआवाजा देने का फरमान सुना दिया। इतना ही नहीं कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अगर रेप पीड़ित ने मुआवजा नहीं दिया तो उसे 10 साल जेल की काल कोठरी में बिताने होंगे। 

रेपिस्ट को 30 बार चाकू से गोदा

यह कहानी है अमेरिका के लोवा प्रांत की रहने वाली पाइपर लेविस की। लेविस ने 2 साल पहले 2020 में जाकरी ब्रूक्स नाम के एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के समय लेविस की उम्र 15 साल थी। लेविस गोद ली हुई संतान थी जो अपने मां के अत्याचार से तंग आकर घर से भागी थी। इसी दौरान एक शख्स ने उसे पकड़कर जबरन ब्रूक्स को बेच दिया। ब्रूक्स ने कई दिनों तक उसका रेप किया। एक दिन रेप की कोशिश के दौरान ही लेविस ने चाकू से ब्रूक्स पर हमला कर दिया। गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसने करीब 30 बार ब्रूक्स पर चाकू से वार किया जिससे उसकी मौत हो गई।

अदालत ने लेविस को हत्या का मुजरिम माना

लोवा प्रांत के पोक काउंटी जिला जज की अदालत में केस की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष के वकीलों ने यह तर्क दिया कि लेविस ने ब्रूक्स पर उस वक्त हमला किया जब वह सो रहा था। लिहाजा इसे सोची समझी हत्या माना जाना चाहिए। जिला जज डेविड एम पॉर्टर ने भी इस दलील पर मुहर लगाते हुए लेविस को मुजरिम माना। जज ने लेविस को 10 साल की कैद और ब्रूक्स के परिवार को 1.5 लाख डॉलर का मुआवजा देने का फैसला सुनाया। ऐसा नहीं करने पर लेविस को 20 साल जेल में ही बिताने होंगे।

जज के फैसले पर उठ रहे सवाल

लेविस को सजा सुनाने वाले जज का कहना है कि उसने लोवा के सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय कानून के आधार पर ही यह सजा दी है। लेकिन इस अजीबोगरीब इंसाफ पर कई सवाल उठ रहे हैं। इस फैसले पर लेविस ने एतराज जताते हुए कहा है कि उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। वह इस मामले की पीड़ित है। वारदात के वक्त वो नाबालिग थी और अभी उसे लंबी जिंदगी जीनी है।

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