IPL फैंस को झटका, टिकट पर बढ़ा टैक्स- अब ₹500 की टिकट पड़ेगी ₹700 की

Published : Sep 04, 2025, 12:07 PM ISTUpdated : Sep 04, 2025, 12:10 PM IST
IPL Ticket GST 2025

सार

IPL Ticket GST 2025: जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए इंडियन प्रीमियर लीग जैसे हाई प्रोफाइल खेलों की टिकट पर 40% जीएसटी लगाने का फैसला किया गया है।

40 Percent GST on IPL Tickets: बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इसमें इंडियन प्रीमियर लीग जैसी हाई प्रोफाइल खेलों की टिकट पर टैक्स को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही कैसीनो एंट्री, सट्टेबाजी, लॉटरी, जुआ और ऑनलाइन गेमिंग एप जैसी एक्टिविटी पर भी 40% टैक्स लगाया गया है। ये नई टैक्स दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होगी। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आईपीएल की टिकट अब कितनी महंगी हो जाएगी...

आईपीएल की टिकटों पर लगेगा 40% जीएसटी

जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला लिया गया कि आईपीएल जैसे खेलों के टिकट पर 40% जीएसटी लगेगी। हालांकि, नेशनल और इंटरनेशनल खेलों के टिकट पर ये नियम लागू नहीं होगा। बता दें कि पहले आईपीएल की टिकट पर 28% जीएसटी लगाया जाता था। पहले ₹500 की आईपीएल टिकट 640 रुपए की टिकट मिलती थी, अब ये टिकट ₹700 की मिलेगी। इसी तरह से 2000 की टिकट पर 400 रुपए और ज्यादा खर्च करने होंगे। यानी कि आईपीएल 2026 में दर्शकों को मैच देखने के लिए अपनी जेब पर ज्यादा बोझ डालना होगा। इंडियन प्रीमियर लीग की बात की जाए तो 2008 से इस महा लीग का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें देश-विदेश के कई खिलाड़ी भाग लेते हैं। 2025 में 18 साल बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम विजेता रही। वहीं, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 5-5 बार ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी हैं। आईपीएल का अगला सीजन मार्च-अप्रैल 2026 में खेला जाएगा।

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इन खेलों पर भी बढ़ा जीएसटी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में करीब 10 घंटे तक चली जीएसटी काउंसिल की बैठक में आईपीएल के अलावा कैसीनो खेलों, घुड़सवारी, सट्टाबाजी, लॉटरी और ऑनलाइन गेम्स जैसी एक्टिविटीज पर भी 40% टैक्स लगाने का ऐलान किया गया है। कुल मिलाकर ये फैसला जीएसटी सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसका मकसद टैक्स सिस्टम को आसान बनाना, लोगों को राहत देना और अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है, क्योंकि हाई प्रोफाइल चीजों पर टैक्स बढ़ाकर सरकार ने पैकेज्ड फूड, बर्तन, टॉयलेटरीज पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया है।

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