
Akshara Singh Bail: मंगलवार को भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने बेगूसराय में धोखाधड़ी के एक मामले में कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उन्होंने कोर्ट में मुचलका जमा किया, जिसके बाद उन्हें नियमित जमानत मिल गई। मामला 24 अक्टूबर 2023 को समस्तीपुर जिले के सिंघिया में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़ा है।
दरअसल, कार्यक्रम के आयोजक शिवेश मिश्रा ने कोर्ट में आरोप लगाया था कि अक्षरा सिंह ने निर्धारित समय से काफी कम, सिर्फ़ आधे घंटे की प्रस्तुति दी और मंच पर माइक तोड़कर कार्यक्रम बीच में ही छोड़ दिया। इसे धोखाधड़ी मानते हुए उन्होंने उनके और उनके पिता विपिन सिंह के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी।
इस मामले में बेगूसराय कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ओम प्रकाश ने अक्षरा सिंह और उनके पिता को समन जारी कर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। अक्षरा सिंह को 30 जून को ही अग्रिम ज़मानत मिल गई थी और उन्हें 10,000 रुपये का मुचलका भरने का निर्देश दिया गया था। इसी आदेश के अनुपालन में आज उन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण कर मुचलका दाखिल किया।
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अदालत में पेशी के दौरान अक्षरा सिंह ने मीडिया से बात करने से परहेज किया, लेकिन बार-बार सवाल पूछे जाने पर उन्होंने सिर्फ़ 'हर-हर महादेव' का नारा लगाया। अक्षरा सिंह की वकील सीमा देवी ने कहा, 'हमने पहले ही अग्रिम जमानत ले ली थी। आज नियमित प्रक्रिया के तहत आत्मसमर्पण कर मुचलका दाखिल किया गया और अदालत से जमानत मिल गई।
वहीं, वादी शिवेश मिश्रा के वकील प्रमोद कुमार ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान दर्शकों के साथ विश्वासघात किया गया, जिसके लिए मामला दर्ज किया गया है। फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह के खिलाफ दर्ज मामले में आईपीसी की धारा 406 (गबन और विश्वासघात), 427 (संपत्ति को नुकसान पहुंचाना) और 34 (सामान्य आपराधिक इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अभिनेत्री को देखने के लिए अदालत परिसर में लोगों की भीड़ जमा हो गई है।
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