
Bihar death certificate Mukhiya sign: बिहार सरकार ने मुखिया और सरपंच के हस्ताक्षर से भी मृत्यु प्रमाण पत्र को मान्य करने की अनुमति दे दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बताया कि 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक चलने वाले राजस्व महाअभियान के दौरान उत्तराधिकार और बंटवारा आधारित हस्तांतरण को सुगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर बताया है कि राजस्व महाअभियान के सफल संचालन के लिए 10 अगस्त को राजस्व सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, पटना में पंचायत प्रतिनिधियों के संघों के साथ बैठक हुई।
इस बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों की सलाह के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। बताया गया कि कई मामलों में रैयत या जमाबंदीदार की मृत्यु वर्षों पहले हो चुकी है। उनका मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। ऐसे में तुरंत प्रमाण पत्र बनवाना आसान नहीं होता। ऐसे में राजस्व महाअभियान के दौरान यदि उनके उत्तराधिकारी श्वेत पत्र पर स्व-घोषणा पत्र देकर उसे पंचायत के मुखिया या सरपंच के हस्ताक्षर से प्रमाणित करवाते हैं, तो उसे स्वीकार किया जाएगा। इसके अलावा, वंशावली में किसी सदस्य के नाम के साथ यदि 'मृत' शब्द लिखा है, तो उसे भी प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
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अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि इस महत्वपूर्ण निर्णय से पुराने लंबित नामांतरण एवं बंटवारे के मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। सभी जिलों के कलेक्टरों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों को इस आदेश के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
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राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बताया कि 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक चलेगा राजस्व महाअभियान।
अब पंचायत के मुखिया या सरपंच के हस्ताक्षर के साथ भी मृत्यु प्रमाण पत्र मान्य होगा, बशर्ते उत्तराधिकारी सफ़ेद कागज़ पर स्व-घोषणा पत्र जमा करे।
यदि वंशावली में किसी नाम के साथ 'मृत' शब्द लिखा है तो उसे भी प्रमाण माना जाएगा।
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