चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका, IRCTC घोटाले में कोर्ट ने तीनों पर आरोप किए तय

Published : Oct 13, 2025, 11:17 AM IST
irctc scam

सार

IRCTC घोटाला मामले में दिल्ली कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी पर आपराधिक साजिश व धोखाधड़ी के आरोप तय किए हैं। यह मामला लालू के रेल मंत्री रहते हुए होटल लीज़ में अनियमितताओं से जुड़ा है। परिवार ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है।

देश की सियासत में एक बार फिर लालू परिवार सुर्खियों में है। आज सोमवार को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC घोटाला मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के गंभीर आरोप तय कर दिए। कोर्ट ने तीनों की मौजूदगी में आरोप तय किए, जिसके बाद परिवार ने एक सुर में कहा, “हमने कोई अपराध नहीं किया है। ये सियासी साजिश है, हम मुकदमा लड़ेंगे और सच्चाई सामने लाएंगे।”

लालू परिवार को बड़ा झटका

अदालत ने सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव को इस केस का मुख्य आरोपी माना है। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आईपीसी की धारा 120B (आपराधिक साजिश) और धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत मुकदमा चलेगा, जबकि लालू यादव पर इसके साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के प्रावधान भी लागू होंगे। कोर्ट ने साफ कहा कि यह मामला IRCTC के दो होटलों की लीज़ आवंटन में अनियमितताओं से जुड़ा है, जो उस वक्त के हैं जब लालू यादव रेल मंत्री थे।

कोर्ट में क्या हुआ आज

सोमवार को जब सुनवाई शुरू हुई तो तीनों आरोपी लालू, राबड़ी और तेजस्वी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद थे। जज ने आरोप पढ़कर सुनाए और पूछा कि क्या वे आरोप स्वीकार करते हैं। इस पर तीनों ने एकमत होकर कहा, “नहीं, हमने कोई अपराध नहीं किया है।” राबड़ी देवी ने कोर्ट में कहा, “हम पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। यह पूरी तरह राजनीतिक साजिश है। हम मुकदमा लड़ेंगे।” तेजस्वी यादव ने भी कहा, “हम पर गलत केस लगाया गया है। अदालत पर भरोसा है, सच सामने आएगा।”

क्या है पूरा IRCTC घोटाला मामला

यह मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। सीबीआई की जांच के अनुसार, उस दौरान पटना और रांची स्थित IRCTC के दो होटलों की लीज़ निजी कंपनियों को “अनुचित लाभ” देकर दी गई थी। इसके बदले कथित तौर पर लालू परिवार से जुड़ी कंपनियों को बेनामी संपत्तियाँ और प्लॉट ट्रांसफर किए गए। सीबीआई ने इस मामले में 2017 में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद से यह मामला दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है।

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