10 साल की सजा-1 करोड़ तक का जुर्माना, बिहार में एंटी पेपर लीक बिल पास

Published : Jul 24, 2024, 05:34 PM ISTUpdated : Jul 24, 2024, 06:15 PM IST
anti paper leak law

सार

केंद्र सरकार पहले ही एंटी पेपर लीक कानून बना चुकी है। इसके बाद देश के अन्य राज्यों को कानून लागू करने का आग्रह किया गया था। इसके बाद आज बिहार में एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है।

Bihar Anti Paper Leak: बिहार में अब बच्चों के भविष्य से खेलने वालों की खैर नहीं होगी। 24 जुलाई को विधानसभा में  एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया। राज्यपाल के साइन के बाद यह बिल कानून बन जाएगा। अब पेपर लीक को सीरियस क्राइम माना जाएगा। दोषी पाए जाने पर आरोपी को 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। इतना ही नहीं,  इस कानून में 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान होगा। नॉन बेलेबल गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जाएगा। किसी प्रकार की धांधली पाए जाने पर राज्य के स्टूडेंट, टीचर समेत परीक्षा से जुड़े सारे लोगों पर यह कानून लागू होगा। बता दें बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक 2024’ के ड्राफ्ट को 22 जुलाई को विधानसभा में पेश किया गया था।

बता दें कि केंद्र सरकार पहले ही एंटी पेपर लीक कानून बना चुकी है। अब देश के अन्य राज्य भी परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए कानून बना रही हैं। मोदी सरकार ने इसे जून में कानून पारित कर दिया था, जिसके मुताबिक पेपर लीक या आंसर शीट से छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा।

नीट-यूजी एग्जाम में पेपर लीक मामला

नीट-यूजी एग्जा पेपर लीक मामले के बाद देशभर में परीक्षाओं को लेकर बवाल शुरू हो गया था। इसके बाद एंटी पेपर लीक कानून को लाने की मांग ने जोर पकड़ा था। इसी का नतीजा है कि केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकारें भी ऐसे कानून लागू करने में दिलचस्पी दिखा रही हैं। बिहार में बिल पास होने के बाद गोरखधंधे में शामिल लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बिहार से कई लोगों को गिरफ्तार किया है।

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