
Patna News: विदेश में अस्थायी रूप से रह रहे बिहारी प्रवासी अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान कर सकेंगे। चुनाव आयोग के अनुसार, अगर आप भारत के नागरिक हैं और रोज़गार, शिक्षा आदि के कारण देश में मौजूद नहीं हैं और आपने किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल नहीं की है, तो आप अपने पासपोर्ट में लिखे पते पर मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि विदेश में अस्थायी रूप से रह रहे बिहारी प्रवासी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कैसे कर सकेंगे।
भारत से बाहर विदेश में रह रहे बिहार के नागरिक राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें फॉर्म 6A भरना होगा। यह फॉर्म केवल उन भारतीय नागरिकों के लिए है जो विदेश में रहते हैं और जिनके पास किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं है। केवल वही नागरिक इसके लिए पात्र हैं जिनकी आयु 18 वर्ष हो गई है। मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। उदाहरण के लिए, यदि आप 10 अगस्त, 2025 को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो इस तिथि तक आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। ऐसे लोग अपने पासपोर्ट में दिए गए भारत के पते के अनुसार अपने क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म 6A भर सकते हैं। यह फॉर्म निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (ERO) को देना होगा। इसके साथ आवश्यक दस्तावेज भी जमा करने होंगे। ऐसे नागरिकों को मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए अपना मूल पासपोर्ट साथ ले जाना होगा।
आपको बिहार में अपने घर वाले क्षेत्र के ERO को फॉर्म 6A देना होगा। यह जरूरी है कि निवास का पता आपके पासपोर्ट में लिखे पते के समान हो। फॉर्म 6A ERO के पास व्यक्तिगत रूप से जाकर दिया जा सकता है या डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है। सभी ERO के पते भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं।
आपको फॉर्म 6A के साथ कुछ दस्तावेज़ जमा करने होंगे। इस फॉर्म के साथ एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो संलग्न करना होगा। फ़ोटो का बैकग्राउंड हल्का होना चाहिए। फ़ोटो में चेहरा पूरी तरह से दिखाई देना चाहिए। फॉर्म 6A के सभी कॉलम ध्यानपूर्वक भरने होंगे। नाम सहित बाकी जानकारी पासपोर्ट में लिखी जानकारी के अनुसार ही लिखनी होगी। यदि यह फॉर्म डाक द्वारा भेजा जा रहा है, तो इसके साथ अपने पासपोर्ट की एक फोटोकॉपी संलग्न करनी होगी। इस फोटोकॉपी में आपका फोटो वाला पेज और बाकी जानकारी वाला पेज होना चाहिए। साथ ही, वीज़ा वाला पेज भी संलग्न करना होगा। इन फोटोकॉपियों को उस देश के भारतीय मिशन के अधिकारी से सत्यापित करवाना ज़रूरी है जहाँ आप रह रहे हैं। यदि आप सत्यापित फोटोकॉपी नहीं भेजते हैं, तो आपका फॉर्म रद्द किया जा सकता है।
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यदि आप स्वयं ERO को फॉर्म जमा कर रहे हैं, तो आपको अपने पासपोर्ट की एक फोटोकॉपी देनी होगी। आपको अपना मूल पासपोर्ट भी दिखाना होगा। ERO आपके पासपोर्ट की जांच करेगा और उसे तुरंत वापस कर देगा। मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बाद आप मतदान कर सकते हैं, लेकिन मतदान करने के लिए आपको अपना मूल पासपोर्ट मतदान केंद्र पर ले जाना होगा।
देश के विभिन्न राज्यों में अस्थायी रूप से रह रहे मतदाता, जो सेना, सुरक्षा बलों या केंद्र या राज्य सरकार की सेवाओं में नहीं हैं, केवल उसी राज्य के चुनावों में मतदान कर सकते हैं जहाँ वे अस्थायी रूप से रह रहे हैं, बिहार में नहीं। अन्य राज्यों में तैनात सेना, सुरक्षा बल के जवानों या सरकारी कर्मचारियों के लिए डाक द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध है। निजी कंपनियों के कर्मचारी या श्रमिक जो बिहार के मूल निवासी हैं, भले ही वे देश के अन्य राज्यों में अस्थायी निवासी हों, बिहार के बजाय उसी राज्य में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं जहाँ वे वर्तमान में रह रहे हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ऐसे अस्थायी प्रवासियों के लिए अपने मूल राज्य में मतदान की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।
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