RCMS Portal: दाखिल-खारिज से कब्जे तक, अब चुटकियों में ऑनलाइन दर्ज करें जमीन से जुड़ी शिकायतें

Published : Feb 16, 2025, 03:50 PM ISTUpdated : Feb 16, 2025, 03:52 PM IST
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सार

बिहार सरकार ने जमीन विवादों के समाधान के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। अब दाखिल-खारिज, अतिक्रमण और अन्य भूमि विवादों की शिकायतें घर बैठे दर्ज कराएं। जानें प्रक्रिया और जरूरी जानकारी।

पटना। बिहार सरकार ने भूमि विवादों के समाधान के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। पहले जहां लोगों को दफ्तरों और कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते थे, अब यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल कर दी गई है। अब राजस्व न्यायालयों में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा शुरू किए गए आरसीएमएस पोर्टल (RCMS Portal) के जरिए सरकार यह सुविधा उपलब्ध करा रही है।

किस मामले में कहां करें शिकायत?

विभिन्न राजस्व न्यायालयों में अलग-अलग तरह की शिकायतें हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि आपकी समस्या किस न्यायालय के तहत आती है।

1. सीओ (Circle Officer) कोर्ट

अगर किसी सार्वजनिक भूमि पर अवैध अतिक्रमण हुआ है, तो आप इसकी शिकायत सीओ कोर्ट में कर सकते हैं। सरकारी जमीन पर कब्जे की सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है ताकि लोग निडर होकर शिकायत दर्ज करा सकें।

2. डीसीएलआर (Deputy Collector Land Reforms) कोर्ट

यह कोर्ट दखल-खारिज और खारिज अपील, भूमि विवाद समाधान अधिनियम (BLDR), भूदान अधिनियम, निश्चित राजस्व विवाद, बकास्त भूमि का रैयतीकरण और बटाईदारी से संबंधित मामले (48ई के तहत) देखता है।

3. एडीएम (Additional District Magistrate) कोर्ट

यदि आपकी समस्या दाखिल-खारिज में संशोधन, जमाबंदी खारिज, भूदान अधिनियम, सीलिंग अधिनियम या बंदोबस्ती अपील से संबंधित है, तो आपको एडीएम कोर्ट में शिकायत दर्ज करनी होगी।

4. डीएम (District Magistrate) कोर्ट

यह न्यायालय उन मामलों की अपील सुनता है, जो पहले एडीएम या डीसीएलआर स्तर पर खारिज हो चुके हैं। जैसे—जमाबंदी खारिज अपील, भूदान अपील, भूमि सीलिंग अपील, बासगीत पर्चा (बसने का अधिकार) अपील और सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अपील।

5. कमिश्नर कोर्ट

यदि किसी को भूमि विवाद समाधान अधिनियम (BLDR) अपील करनी है या जमाबंदी निरस्तीकरण संशोधन से संबंधित कोई मामला है, तो वे कमिश्नर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं।

6. एलए (Land Acquisition) प्राधिकरण

यह कोर्ट उन मामलों को देखता है जो भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 के तहत आते हैं। यदि किसी व्यक्ति को भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता से संबंधित समस्या हो, तो वह इस प्राधिकरण में शिकायत कर सकता है।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या?

अब बिहार में कोई भी व्यक्ति घर बैठे ऑनलाइन भूमि विवाद से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकता है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://biharbhumi.bihar.gov.in/Biharbhumi/UserLogin पर जाए। अगर पहले से अकाउंट नहीं है, तो नया रजिस्ट्रेशन करें। आधार कार्ड या मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉगिन करें। अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और जमीन से जुड़े दस्तावेज अपलोड करें। मामले की पूरी डिटेल भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी। जरूरत पड़ने पर टोल-फ्री हेल्पलाइन 18003456215 पर संपर्क कर सकते हैं।

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