
How to Add Name in Voter list: बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले, चुनाव आयोग (EC) द्वारा राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि शुक्रवार को SIR का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। पहले चरण के आंकड़ों के अनुसार, 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं ने मतगणना फॉर्म भरे हैं। पहले यह आंकड़ा 7.89 करोड़ था। यानी कुल 65.64 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। सबसे ज़्यादा नाम पटना, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में हटाए गए हैं। दो लाख से ज़्यादा मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। जिन लोगों के नाम चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण में नहीं हैं या हटा दिए गए हैं, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ चरणों का पालन करके अपना नाम जुड़वा सकते हैं।
बिहार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 2025 में नाम नहीं है? तो इस चरण-दर-चरण प्रक्रिया का पालन करें
यदि आप ऑनलाइन जांच करना चाहते हैं, तो आधार वेबसाइट - https://ceoelection.bihar.gov.in या https://voters.eci.gov.in पर जाएं। अपना जिला और विधानसभा क्षेत्र चुनें। SIR ड्राफ्ट 2025 का विकल्प चुनकर अपना नाम खोजें।
यदि आप ऑफ़लाइन तरीका अपनाना चाहते हैं, तो अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (BLO) से संपर्क करें। उनके पास ड्राफ्ट सूची की हार्ड कॉपी उपलब्ध होगी।
यदि नाम नहीं है, तो फॉर्म 6 के माध्यम से नया नाम जोड़ने के लिए आवेदन करें। आप यह फॉर्म NVSP पोर्टल, NVSP ऐप के माध्यम से ऑनलाइन या BLO के माध्यम से ऑफलाइन जमा कर सकते हैं।
अपने आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखें। जैसे - आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई अन्य वैध पहचान पत्र (केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी)। यदि आपका जन्म 1987 और 2003 के बीच हुआ है, तो जन्मस्थान और माता-पिता के दस्तावेज़ भी आवश्यक हो सकते हैं।
आप विशेष शिविरों का भी लाभ उठा सकते हैं। 2 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक सभी प्रखंड कार्यालयों और नगर निकायों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। आप इन शिविरों में फॉर्म जमा कर सकते हैं।
दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर है। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी।
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यदि आपको ऑनलाइन प्रक्रिया में समस्या आ रही है या फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है, तो अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क करें। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए, बीएलओ घर-घर जाकर भी फॉर्म ले सकते हैं।
यदि आपका नाम गलती से हटा दिया गया है या फॉर्म जमा करने के बावजूद सूची में नहीं है: अपने विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) या सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) से संपर्क करें।
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समय पर आवेदन करें। 1 सितंबर के बाद आवेदन करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अगर फॉर्म लेने के बाद भी बीएलओ या बीएलए ने आपका नाम नहीं जोड़ा है, तो शिकायत ज़रूर करें। अगर आपको किसी दस्तावेज़ (जैसे आधार कार्ड) की वैधता पर संदेह है, तो पहले उसका सत्यापन करवा लें।
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