Bihar Election 2025: तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के मसौदे में उनका नाम नहीं है। हालांकि, आयोग ने तुरंत उनके दावे की जांच की और सूची साझा की, जिसमें राजद नेता का पूरा विवरण था।

Tejashwi vs Election Commission: राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने शनिवार को दावा किया कि चुनाव आयोग द्वारा शुक्रवार को बिहार के लिए जारी की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा, 'मैंने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान गणना फॉर्म भरे थे। लेकिन मेरा नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है। मैं आगामी विधानसभा चुनाव कैसे लड़ूंगा?' तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग के पोर्टल पर अपना ईसीआईपी (इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड) नंबर RAB2916120 डालकर सर्च किया, तो 'नो रिकॉर्ड्स फाउंड' आया।

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चुनाव अयोग ने दिया जवाब

हालांकि, चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के दावे की तथ्य-जांच की और कहा कि उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की कॉपी भी जारी किया है, जिसमें तेजस्वी का नाम, उम्र, पिता का नाम, मकान नंबर उनकी तस्वीर के साथ दर्ज है। राजद नेता के आरोपों पर चुनाव आयोग ने तुरंत डेटा साझा किया और कहा, 'तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है।' हमने सूची साझा कर दी है और उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वे अपने नाम की सावधानीपूर्वक जांच करें।' चुनाव आयोग द्वारा साझा किए गए रिकॉर्ड में तेजस्वी यादव का ECIP नंबर RAB0456228 था। चुनाव आयोग द्वारा साझा की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची में तेजस्वी यादव का नाम क्रम संख्या 416 पर दर्ज है।

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1 सितंबर 2025 तक नाम जुड़वा सकते हैं

तेजस्वी यादव ने पूछा कि अब मैं चुनाव कैसे लड़ूँगा? चुनाव आयोग के अनुसार, बिहार में SIR प्रक्रिया 1 सितंबर, 2025 को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ समाप्त हो जाएगी। यानी आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची अंतिम नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने आश्वासन दिया है कि बिहार के सभी मतदाताओं और राजनीतिक दलों को 1 अगस्त से 1 सितंबर तक संशोधित मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा

तेजस्वी के दावा को लेकर सीईसी ने क्या कहा

सीईसी ने कहा कि बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) और सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधन अधिकारी (ईआरओ) राज्य के मतदाताओं या किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को 1 अगस्त से 1 सितंबर तक मसौदा मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने तथा मतदाता जानकारी में सुधार के लिए दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करेंगे। अगर तेजस्वी यादव का नाम वास्तव में मतदाता सूची में नहीं भी है, तो भी उनके पास इसे ठीक कराने के लिए दो महीने का समय होगा।

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