
Election Assembly Elections: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान चुनाव प्रचार के लिए AI-जनरेटेड वीडियो का इस्तेमाल नहीं होगा। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के दौरान एआई-जनरेटेड वीडियो के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे साफ हो गया है कि किसी भी उम्मीदवार को किसी भी रूप में अपने विरोधियों के खिलाफ प्रचार करने के लिए एआई से बने वीडियो का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
चुनाव आयोग ने कहा, "इसका मतलब यह है कि कोई भी उम्मीदवार अपने विरोधियों के खिलाफ प्रचार करने के लिए किसी भी रूप में एआई वीडियो का उपयोग नहीं कर सकेगा। ये निर्देश सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी हैं।"
बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे। मतदान 6 और 11 नवंबर को होंगे। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने AI के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए AI से बनाए गए वीडियो पर बैन लगाया है।
चुनाव आयोग के निर्देश में राजनीतिक दलों से सिंथेटिक या कृत्रिम मीडिया के लिए एआई का उपयोग करते समय आदर्श आचार संहिता (MCC) और संबंधित निर्देशों का पालन करने की अपेक्षा की गई है। उम्मीदवारों और दलों द्वारा सोशल मीडिया और इंटरनेट पर पोस्ट की जाने वाली सभी सामग्री इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत आएगी।
आचार संहिता के अनुसार, राजनीतिक टिप्पणी अन्य दलों की नीतियों और कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और सार्वजनिक कार्यों तक सीमित होनी चाहिए। दलों को सार्वजनिक गतिविधियों से असंबंधित नेताओं या कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत जीवन की आलोचना से बचना चाहिए। पार्टियों और उम्मीदवारों को झूठे आरोप लगाने या विकृत तथ्यों के आधार पर दूसरों की आलोचना करने से भी बचना होगा।
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चुनाव आयोग के नए निर्देश के बाद राजनीतिक दल, उनके नेता, उम्मीदवार और आधिकारिक प्रचारक सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफार्मों पर प्रचार के लिए एआई-जेनरेटेड वीडियो का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ी निगरानी रखी है। देखा जा रहा है कि आदर्श आचार संहिता के दिशानिर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं। निर्देशों का उल्लंघन करने पर सख्ती से निपटा जाएगा।
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