लैंड फॉर जॉब मामला, कोर्ट ने लालू-तेजस्वी को समन जारी करने पर आदेश रखा सुरक्षित

Published : Aug 17, 2024, 03:28 PM IST
Land For Job Case

सार

राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में ED द्वारा दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर लालू यादव और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों पर समन जारी करने के संबंध में आदेश सुरक्षित रख लिया है।

लालू प्रसाद यादव न्यूज। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की तरफ से 6 अगस्त को दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों पर समन जारी करने के संबंध में आदेश सुरक्षित रख लिया। मामले में कोर्ट  24 अगस्त को फैसला सुनाएगा।

राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने  ED के वकीलों और सप्लीमेंट्री चार्जशीट की दलीलों पर विचार करने के बाद फैसला लिया है। पूरक आरोप पत्र में ललन चौधरी, हजारी राय, धर्मेंद्र कुमार, अखिलेश्वर सिंह, रविंदर कुमार, स्वर्गीय लाल बाबू राय, सोनमतिया देवी, स्वर्गीय किशुन देव राय और संजय राय के नाम भी शामिल किए गए हैं।

राउज़ एवेन्यू अदालत ने ED को दिया था समय

राउज़ एवेन्यू अदालत ने ED को 6 जुलाई को निर्देश दिया था कि वो अगली तारीख तक एक अतिरिक्त आरोप पत्र दायर करें। उसी दिन प्रवर्तन निदेशक के संयुक्त निदेशक भी उपस्थित हुए थे और जांच की स्थिति और एजेंसी द्वारा उठाए गए कदमों से कोर्ट को अवगत कराया था। वहीं आज विशेष लोक अभियोजक (SPP) जैन स्नेहल शारदा ने स्पष्ट किया कि एजेंसी के पास अब तक मौजूद सबूतों और सामग्री के आधार पर एक पूरक आरोप पत्र है।

राबड़ी देवी और उनकी बेटी के खिलाफ आरोप पत्र

लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ ईडी ने 7 अक्टूबर 2022 को ही आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। वहीं इस साल अप्रैल में अदालत ने ईडी को दो सप्ताह के भीतर लैंड फॉर जॉब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लंबित जांच के निष्कर्ष को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया था।

ये भी पढ़ें: 'देश कभी भी गुलामी...' स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लालू ने कही ऐसी बात, जानें आप

PREV

बिहार की राजनीति, सरकारी योजनाएं, रेलवे अपडेट्स, शिक्षा-रोजगार अवसर और सामाजिक मुद्दों की ताज़ा खबरें पाएं। पटना, गया, भागलपुर सहित हर जिले की रिपोर्ट्स के लिए Bihar News in Hindi सेक्शन देखें — तेज़ और सटीक खबरें Asianet News Hindi पर।

Recommended Stories

Bihar Board 12th Exam Start, लेकिन इन रोती-गिड़गिड़ाती बच्चियों का भविष्य बर्बाद
सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया पर सख्ती, जानें क्या है बिहार सरकार नया नियम