
नई दिल्ली(ANI): केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सोमवार को भूमि-के-बदले-नौकरी घोटाले मामले में आरोपों पर अपनी दलीलें शुरू कर दीं, जिसमें पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्य, पूर्व सरकारी कर्मचारी और उम्मीदवार आरोपी हैं। यादव पर आरोप है कि उन्होंने उम्मीदवारों या उनके रिश्तेदारों से उपहार के रूप में या काफी कम कीमतों पर जमीन के बदले रेलवे में नौकरियां दीं। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने CBI की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता डीपी सिंह और अधिवक्ता मनु मिश्रा की दलीलें सुनीं।
CBI के वकील ने मामले का संक्षिप्त विवरण दिया और कहा कि इस मामले में लालू प्रसाद यादव और सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी है। यह भी कहा गया कि आरोपी व्यक्तियों पर जिन अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया है, उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय पहले ही निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की लालू प्रसाद यादव की याचिका खारिज कर चुका है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 31 मई को राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की याचिका खारिज कर दी थी।
न्यायमूर्ति रविंदर दुडेजा ने फैसला सुनाया था कि यादव आरोपों पर विचार के चरण में निचली अदालत के समक्ष अपनी दलीलें पेश करने के लिए स्वतंत्र हैं, और कार्यवाही रोकने का कोई ठोस कारण नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए तर्क दिया था कि CBI अपनी जांच शुरू करने से पहले अनिवार्य पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने में विफल रही। उन्होंने तर्क दिया कि जबकि दूसरों के लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया था, उनके मामले में यह प्राप्त नहीं किया गया था। CBI ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। उसने आगे कहा कि जबकि धारा 19 के तहत मंजूरी आवश्यक थी, वह पहले ही प्राप्त कर ली गई थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भूमि-के-बदले-नौकरी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार और कई अन्य लोगों की जांच की है। (ANI)
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