
Bihar Politics: जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अगले उपराष्ट्रपति की तलाश शुरू हो गई है। नए उपराष्ट्रपति के नाम को लेकर कई नेताओं के नामों पर भी चर्चा हो रही है। इनमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार का नाम भी शामिल है। इस बीच, बिहार भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल द्वारा नीतीश कुमार को अगला उपराष्ट्रपति बनाने की मांग से राज्य का सियासी तापमान बढ़ गया है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मीडिया से बात करते हुए भाजपा विधायक बचौल ने कहा कि अगर नीतीश कुमार देश के उपराष्ट्रपति बनते हैं तो यह खुशी की बात होगी।
भाजपा विधायक ने कहा कि अगर नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। यह बिहार के लिए गर्व की बात होगी। हालांकि, इस मामले में जेडीयू या सीएम नीतीश की ओर से कोई बयान नहीं आया है। वहीं, बचौल का यह बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, भाजपा विधायक ने नीतीश कुमार का नाम आगे बढ़ाकर एक बड़ा दांव चला है। दरअसल, भाजपा ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। नीतीश कुमार के रहते बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है। ऐसे में भाजपा विधायक ने उन्हें दिल्ली भेजने का रास्ता तैयार कर लिया है।
अगर नीतीश कुमार और जदयू इस प्रस्ताव पर सहमत हो जाते हैं, तो भाजपा सीएम पद की सबसे प्रबल दावेदार बन जाएगी। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाकर उनके बेटे निशांत कुमार को बिहार की राजनीति में लॉन्च किया जा सकता है। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि अगर आगामी चुनावों में एनडीए को सफलता मिलती है, तो निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है।
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दोनों सदनों में बिहार से कुल 56 सांसद हैं। इनमें से लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16 सदस्य हैं। अगर सत्ताधारी दल की बात करें, तो बिहार से लोकसभा में सत्ताधारी दल के 30 और राज्यसभा में 10 सदस्य हैं। दूसरी ओर, विपक्षी गठबंधन भारत के लोकसभा में 09 और राज्यसभा में 06 सदस्य हैं। लोकसभा में एक सदस्य निर्दलीय है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भी निर्दलीय सांसद हैं। हालांकि, वे खुद को कांग्रेसी कहते हैं। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद की चुनाव प्रक्रिया में मतदाता अपनी पसंद के क्रम में उम्मीदवारों को रैंक करते हैं। वे अपना पहला, दूसरा, तीसरा और अन्य विकल्प भी चुनते हैं। संविधान के अनुच्छेद 66 में इसे स्पष्ट किया गया है।
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