छ्त्तीसगढ़ News: सीएम बघेल ने बेरोजगारी भत्ता स्कीम की स्टार्ट, महीने में किसी दिन रजिस्ट्रेशन कराओ 1 अप्रैल से लागू होगा

छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवओं को मिला बड़ा सहारा। सीएम भूपेश बघेल ने की शुरूआत, 4 युवाओं को अपने हाथ से दिया स्वीकृति आदेश। अप्रैल महीने में किसी भी दिन रजिस्ट्रेशन कराओं 1 अप्रैल से ही भत्ता मिलेगा। जानिए भत्ते की पात्रता शर्ते।

रायपुर (raipur news). छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने चार पात्र बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति आदेश भी प्रदान किया। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता योजना को उन्होंने युवाओं के हित में विधानसभा सत्र में घोषणा की थी और आज वित्तीय वर्ष के पहले ही दिन यानि 1 अप्रैल से उसे लागू भी कर रहे हैं ताकि एलिजिबल युवा इसका लाभ ले सकें।

1 अप्रैल से शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन

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मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि एक अप्रेल से बेरोजगारी भत्ते के लिए पंजीयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि अप्रेल माह के किसी भी दिन बेरोजगारी भत्ते के लिए पंजीयन करने और पात्र होने पर एक अप्रेल से ही बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन कराने वाले युवाओं को हर महीने 2 हजार 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।

भत्ते के साथ मिलेगी ट्रेनिंग भी ताकि हासिल हो रोजगार

बेरोजगारी भत्ते के स्वीकृति आदेश देने के दौरान सीएम ने बताया कि युवा हमेशा बेरोजगार न रहें इसके लिए उनके रोजगार मूलक प्रशिक्षण देने की भी योजना बनाई गयी है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है कि बेरोजगारी भत्ते का लाभ लेने वाले युवा प्रशिक्षण हासिल कर आने वाले समय में रोजगार भी हासिल कर सकें।

सीएम के काम की मंत्रियों ने की सराहना

इस मौके पर प्रदेश के कृषि मंत्री रवीन्द्र चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री ने युवा बेरोजगारों के लिए महत्वपूर्ण एवं महत्वकांक्षी योजना शुरू की है जो प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को अपना भविष्य संवारने का सहारा मिलेगा। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू समेत विभागीय सचिव भी उपस्थित रहे। 

इस भत्ते के लिए ये है पात्रता शर्तें

प्रदेश के युवाओं को इस बेरोजगारी भत्ते को पाने के लिए इन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। जानिए क्या है नियम..

- युवाओं को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।

- उसकी आयु 01 अप्रैल को 18 वर्ष से कम व 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

- युवा ने कम से कम 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो।

- युवाओं के पास 01 अप्रैल को 2 वर्ष पुराना रोजगार पंजीयन होना चाहिए।

- युवा के परिवार की वार्षिक आय 2,50,000/- रुपए से अधिक न हो।

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