
रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना-2026 की अवधि बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 तक कर दी है। इस संबंध में मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) कार्यालय की ओर से संशोधित आदेश जारी कर दिए गए हैं। पहले यह योजना 30 जून 2026 तक लागू थी, लेकिन अब पात्र उपभोक्ता अगले तीन महीने तक भी इसका लाभ ले सकेंगे।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने उपभोक्ताओं से योजना को मिल रहे सकारात्मक प्रतिसाद को देखते हुए इसकी अवधि बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके बाद पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने औपचारिक आदेश जारी कर योजना को 30 सितंबर 2026 तक प्रभावशील रखने का निर्णय लागू कर दिया है।
कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक संकट के कारण बड़ी संख्या में घरेलू, बीपीएल और कृषि श्रेणी के उपभोक्ता समय पर अपने बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर पाए थे। ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना शुरू की थी, ताकि वे बकाया राशि का निपटारा आसानी से कर सकें।
राज्य सरकार के अनुसार इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 28 लाख 42 हजार पात्र उपभोक्ताओं को लाभ दिया जा रहा है। योजना के माध्यम से बकाया बिजली बिलों में करीब 757 करोड़ रुपये की राहत प्रदान की जा रही है, जिससे लाखों परिवारों और किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी।
मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना के तहत निम्नदाब घरेलू, बीपीएल तथा कृषि श्रेणी के अशासकीय उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल की मूल राशि और अधिभार में नियमानुसार छूट दी जा रही है। निर्धारित नियमों के अनुसार पात्र उपभोक्ता अपने बकाया बिल का समाधान कर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
योजना की अवधि बढ़ने से उन पात्र उपभोक्ताओं को तीन महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है, जो किसी कारणवश अब तक योजना का लाभ नहीं ले पाए थे। अब वे 30 सितंबर 2026 तक आवेदन कर निर्धारित छूट प्राप्त कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने सभी पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 30 सितंबर 2026 तक अपने नजदीकी विद्युत कार्यालय में संपर्क करें। वहां आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर बकाया बिजली बिल का निराकरण कर सकते हैं और योजना के तहत मिलने वाली छूट का लाभ उठा सकते हैं। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि योजना की अन्य सभी शर्तें पहले की तरह ही लागू रहेंगी।
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