Sagar Dhankar murder case: पहलवान सुशील कुमार को कोर्ट से राहत, जानें पूरा मामला

Published : Mar 04, 2025, 05:09 PM IST
Wrestler Sushil Kumar (File Photo/ANI)

सार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पहलवान सुशील कुमार को सागर धनखड़ हत्या मामले में नियमित जमानत दे दी। उन्हें 4 मई 2021 की रात धनखड़ की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पहलवान सुशील कुमार को सागर धनखड़ हत्या मामले में नियमित जमानत दे दी। उन्हें सागर धनखड़ हत्या मामले में गिरफ्तार किया गया था। धनखड़ की 4 मई 2021 की रात हत्या कर दी गई थी।

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने सुशील कुमार को 50000 रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि के दो ज़मानती पर नियमित जमानत दे दी। विस्तृत आदेश अभी अपलोड किया जाना बाकी है। उन्हें जुलाई 2023 में घुटने की सर्जरी के लिए 7 दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी। सुशील कुमार, अन्य आरोपियों के साथ, जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं।

आरोपी, सुशील कुमार का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता आर एस मलिक और सुमीत शौकीन ने किया। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि वह साढ़े तीन साल से अधिक समय से हिरासत में है।

वकील ने तर्क दिया कि पिछले तीन वर्षों में 186 अभियोजन पक्ष के गवाहों में से लगभग 30 की जांच की जा चुकी है।
सागर, अन्य पीड़ितों के साथ, 4 मई, 2021 की रात छत्रसाल स्टेडियम में आरोपी व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर पीटा गया था। वह घायल हो गया था और बाद में उसने दम तोड़ दिया।

सुशील कुमार देश के सबसे सफल एथलीटों में से एक हैं। उन्होंने बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता और चार साल बाद 2012 के लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार ने रजत पदक जीता। (एएनआई)

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