
नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की जिसमें कथित स्वाति मालीवाल हमला मामले में बिभव कुमार को अस्वीकृत दस्तावेजों की सूची प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।
बिभव कुमार, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी, कथित स्वाति मालीवाल हमला मामले में मुख्य आरोपी हैं। मंगलवार को अपनी दलीलें पेश करने के बाद, दिल्ली पुलिस ने अपना पक्ष मजबूत करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया।
न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने अगली सुनवाई 11 मार्च के लिए निर्धारित की है और बिभव कुमार को तब तक लिखित जवाब देने को कहा है। दिल्ली पुलिस ने तीस हजारी की सत्र अदालत के 29 जनवरी के आदेश को चुनौती दी है, जिसने मजिस्ट्रेट अदालत के उस निर्देश के खिलाफ उनकी अपील को खारिज कर दिया था जिसमें बिभव कुमार को अस्वीकृत दस्तावेजों की सूची प्रदान करने को कहा गया था।
पिछले साल सितंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को जमानत दे दी थी। यह फैसला कई कारकों पर आधारित था, जिसमें जांच पूरी होना और दिल्ली पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, 50 से अधिक अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ, यह स्पष्ट था कि मुकदमा जल्द ही समाप्त नहीं होगा। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय और निचली अदालत ने उनकी जमानत खारिज कर दी थी।
16 मई को, बिभव कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आपराधिक धमकी, महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और हत्या के प्रयास से संबंधित धाराएँ शामिल हैं। कुमार पर 13 मई को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। (एएनआई)
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