'संजय मदन के अकाउंट से कनाडा सरकार को ट्रांसफर करो 65.9 करोड़', दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों दिया यह आदेश

Published : Jun 26, 2025, 09:55 AM IST
प्रतीकात्मक तस्वीर।

सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने कनाडा सरकार को संजय मदन के बैंक खातों से 65.9 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। मदन पर कनाडा में करोड़ों के घोटाले का आरोप है और उन्होंने पैसे वापस करने की सहमति जताई है।

नई दिल्ली: कनाडा सरकार के बैंक अकाउंट में 65.9 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने का आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने दो प्राइवेट बैंकों को दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद इंडसइंड बैंक और आरबीएल बैंक को ये पैसे ट्रांसफर करने होंगे। ये आदेश संजय मदन घोटाले के मामले में दिया गया है।

संजय मदन पर कनाडा में 47.4 मिलियन कनेडियन डॉलर (करीब 290 करोड़ रुपये) के घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इस मामले में सुनवाई करते हुए कनाडा की कोर्ट ने अप्रैल 2023 में संजय मदन को दोषी ठहराते हुए 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी। खबरों के मुताबिक, अब संजय मदन घोटाले के पैसे वापस करने को तैयार हो गए हैं। उन्होंने 30 मिलियन डॉलर एडवांस में देने और बाकी रकम अगले 15 सालों में चुकाने का वादा किया है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली हाईकोर्ट में पेश हुए संजय मदन ने कहा कि अगर कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके बैंकों में जमा पैसा कनाडा सरकार को भेज दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद जस्टिस मनमीत पी.एस. अरोड़ा की बेंच ने इंडसइंड बैंक में जमा 38.3 करोड़ रुपये और आरबीएल बैंक में जमा 29 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने का आदेश दिया।

संजय मदन के दोनों बैंक अकाउंट्स फिलहाल बंद हैं। कोर्ट ने कनाडा सरकार को अगले दो हफ्तों में केवाईसी पूरी करके पैसे ट्रांसफर करने को कहा है।

 

 

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