SEX को सहमति का मतलब नहीं कि बनाओ वीडियो, जानें कोर्ट ने कहीं कौन सी बड़ी बातें

Published : Jan 23, 2025, 06:42 AM ISTUpdated : Jan 23, 2025, 06:43 AM IST
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सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप केस में अहम फैसला सुनाया है। सहमति से संबंध बनाने का मतलब ये नहीं कि निजी पलों के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिए जाएं। कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर सेक्स के लिए सहमति थी तो इसका यह मतलब नहीं कि निजी पलों के फोटो-वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की अनुमति मिल गई।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने रेप केस में आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि यौन संबंध के लिए सहमति निजी तस्वीरों के दुरुपयोग और शोषण की अनुमति देने तक सीमित नहीं है।

कोर्ट ने कहा, "यहां तक कि अगर किसी समय शिकायतकर्ता ने यौन संबंध बनाने की स्वीकृति दी थी इसे किसी भी रूप में फोटो या वीडियो लेने और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर पोस्ट करने की सहमति के रूप में नहीं समझा जा सकता। शारीरिक संबंध बनाने की सहमति का विस्तार किसी व्यक्ति के प्राइवेट मोमेंट्स के दुरुपयोग या शोषण तक नहीं हो सकता।"

आरोपी ने महिला को दिया था कर्ज, पैसे नहीं लौटाने पर टूटी दोस्ती

इस मामले के आरोपी ने कोर्ट में बताया कि महिला के साथ लंबे समय से उसके दोस्ताना संबंध रहे है। उसने महिला को कर्ज दिया था। वह पैसे नहीं लौटा सकी। इसके चलते दोनों के संबंध खराब हो गए।

इस मामले में किसी भी तरह की राहत देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि भले ही दोनों पक्षों के बीच शुरुआती यौन संबंध सहमति से बने हों, लेकिन आरोपी ने बाद में जो किया वह "स्पष्ट रूप से जबरदस्ती और ब्लैकमेल" पर आधारित था।

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कोर्ट ने कहा, "पहला यौन संबंध सहमति से हुआ हो सकता है, लेकिन बाद के संबंध ब्लैकमेल पर आधारित थे। आरोपी ने वीडियो का डर दिखाकर शिकायतकर्ता पर कंट्रोल किया। वीडियो बनाने और उसका इस्तेमाल शिकायतकर्ता का यौन शोषण करने में आरोपी की हरकतें शोषण की रणनीति बताती हैं।"

क्या है मामला?

बता दें कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे बहकाया और एक कोर्स में दाखिला लेने के लिए 3.5 लाख रुपए लोन दिया। बाद में उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसका यौन शोषण किया। 2023 के अंत में आरोपी दिल्ली आया और अपने मोबाइल फोन में मौजूद आपत्तिजनक वीडियो दिखाया। धमकी दी कि वीडियो को सार्वजनिक कर दूंगा। उसने उसे दो दिनों तक यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। आरोपी ने फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसके वीडियो पोस्ट कर दिए।

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