
राजधानी के वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की ओर से नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार, 13 सितंबर 2025 को किया जा रहा है। इस लोक अदालत में बकाया ट्रैफिक चालान और नोटिस का निपटारा त्वरित और अधिकतर मामलों में कम खर्च पर किया जा सकेगा।
यह पहल दिल्ली के सात बड़े कोर्ट परिसरों में आयोजित की जाएगी – पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, राऊज एवेन्यू, तिहाड़ (तिस हजारी), द्वारका, साकेत और रोहिणी। अदालत की कार्यवाही शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी।
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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 6 सितंबर को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर जारी बयान में कहा – “नेशनल लोक अदालत में लंबित कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान और नोटिस का निपटारा 13 सितंबर 2025 को दिल्ली के सभी कोर्ट परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। वाहन चालक इस अवसर का लाभ उठाकर अपने बकाया चालान/नोटिस निपटा सकते हैं।”
लोक अदालत में चालान निपटाने के लिए वाहन मालिक को ये कागजात साथ लाने होंगे –
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