
Delhi-NCR GRAP-4 Restrictions: दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा एक बार फिर जानलेवा स्तर पर पहुंच गई है। शनिवार को हालात इतने बिगड़ गए कि GRAP-3 (Graded Action Response Plan) लागू होने के कुछ ही घंटों बाद सरकार को और सख्त कदम उठाने पड़े और GRAP-4 यानी सबसे कड़ा फेज लागू करना पड़ा। इसका मतलब अब नियम और ज्यादा सख्त होंगे, पाबंदियां बढ़ेंगी।
शनिवार, 13 दिसंबर की दोपहर में जब एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार गया और 'सीवियर' कैटेगरी में पहुंचा, तब कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने GRAP-3 लागू किया। लेकिन शाम होते-होते हालात और बिगड़ गए। शाम 4 बजे AQI 431 दर्ज किया गया, जो 6 बजे तक बढ़कर 441 पहुंच गया। लगातार बढ़ते ट्रेंड को देखते हुए CAQM ने तुरंत फैसला लेते हुए GRAP-4 लागू करने का ऐलान कर दिया।
कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने अपने बयान में साफ कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए और हवा की क्वॉलिटी को और खराब होने से रोकने के लिए GRAP के स्टेज-IV के सभी नियम पूरे NCR में तुरंत लागू किए जा रहे हैं। यह कदम पहले से लागू स्टेज-I, II और III के नियमों के अलावा होगा।
GRAP-4 को 'Severe+' यानी बेहद गंभीर स्थिति के लिए बनाया गया है। जब एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (AQI) 450 के आसपास या उससे ऊपर पहुंचने की आशंका होती है, तब यह लागू किया जाता है। इस चरण में आमतौर पर निर्माण गतिविधियों पर पूरी तरह रोक, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कड़ी पाबंदी और इंडस्ट्रियल गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण जैसे कदम शामिल होते हैं। इसका मकसद हवा को और जहरीला होने से बचाना होता है। फिलहाल मौसम और प्रदूषण के ट्रेंड पर लगातार नजर रखी जा रही है। अगर हालात सुधरते हैं तो पाबंदियों में ढील मिल सकती है।
हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, GRAP-4 लागू होते ही दिल्ली-NCR में लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए यह समय बेहद संवेदनशील है। खुले में ज्यादा देर रहना नुकसानदेह हो सकता है और प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करना जरूरी है।
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