Delhi school fee ordinance: प्राइवेट स्कूलों का मनमाना खेल खत्म! फीस नहीं लौटाई तो हर 20 दिन पर होगी डबल, ट्रिपल पेनल्टी

Published : Jun 11, 2025, 01:18 PM IST

Private School fee limit: दिल्ली में अब प्राइवेट स्कूल नहीं वसूल सकेंगे मनमानी फीस! 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा सख्त कानून,  10 लाख तक जुर्माना। फीस बढ़ाई तो हर 20 दिन में दोगुना-तिगुना बढ़ेगी पेनल्टी। क्या बदलेगा राजधानी की एजुकेशन सिस्टम का चेहरा?

PREV
17
अब नहीं चलेगी स्कूलों की मनमानी: दिल्ली सरकार का बड़ा कदम

दिल्ली सरकार ने राजधानी के अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण के लिए नया अध्यादेश पारित किया है। अब निजी और सरकारी स्कूल मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। अगर किसी स्कूल ने नियम तोड़े तो भारी जुर्माना भरना पड़ेगा।

27
फीस नियंत्रण पर कैबिनेट की मोहर

सीएम रेखा गुप्ता की कैबिनेट ने 'फीस नियंत्रण और पारदर्शिता अध्यादेश 2025' को दी मंजूरी। अध्यादेश अब उपराज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।

37
कब से लागू होगा नए अध्यादेश का नियम?

अध्यादेश का नाम है – दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अध्यादेश, 2025। यह नया कानून 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इसके बाद दिल्ली के सभी निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले सरकार के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

47
मनमानी फीस पर होगा भारी जुर्माना

अगर कोई स्कूल तय सीमा से ज्यादा फीस लेता है तो उसे 20 दिनों में लौटाना होगा। देर करने पर जुर्माना दोगुना, 40 दिन बाद तिगुना और हर 20 दिन पर बढ़ता रहेगा।

57
पहली गलती पर भी लाखों का जुर्माना

पहली बार गलती करने पर ₹1 लाख से ₹5 लाख और बार-बार गलती करने पर ₹2 लाख से ₹10 लाख तक का जुर्माना लगेगा। अब स्कूलों को जवाबदेह बनना होगा।

67
क्या हैं नए कानून में सजा और जुर्माने के प्रावधान?
  1. फीस ज्यादा वसूली गई तो – स्कूल को अतिरिक्त रकम 20 कार्य दिवसों में लौटानी होगी।

2. देरी पर भारी जुर्माना –

  • 20 दिन के बाद जुर्माना दोगुना,
  • 40 दिन बाद तिगुना,
  • हर 20 दिन पर बढ़ता जाएगा।

3. जुर्माने की राशि –

  • पहली गलती पर: ₹1 लाख से ₹5 लाख तक
  • बार-बार गलती पर: ₹2 लाख से ₹10 लाख तक
77
अभिभावकों के लिए बड़ी जीत

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा – "यह उन माता-पिता के लिए बड़ी राहत है, जो सालों से बढ़ती फीस से परेशान थे। यह कड़ा कानून शिक्षा क्षेत्र में बदलाव लाएगा।"

Read more Photos on

Recommended Stories