दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य वापस-HC का अपडेट

सार

दिल्ली हाई कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा से न्यायिक जिम्मेदारियां वापस ले ली हैं। यह फैसला उनके आवास पर नकदी मिलने के बाद लिया गया है। जस्टिस वर्मा ने आरोपों को साजिश बताया है।

नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को अपनी पूरक कारण सूची में एक आधिकारिक अपडेट जारी किया, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा से अगली सूचना तक न्यायिक जिम्मेदारियों को तत्काल वापस लेने की घोषणा की गई।

अपडेटेड कारण सूची में इस फैसले के पीछे हाल के घटनाक्रमों को कारण बताया गया है। जस्टिस यशवंत वर्मा हाल ही में एक महत्वपूर्ण विवाद में उलझ गए हैं, 14 मार्च, 2025 को उनके आवास पर आग लगने की घटना के बाद बड़ी मात्रा में जली हुई नकदी मिली।

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हालांकि, जस्टिस वर्मा ने आरोपों का पुरजोर खंडन किया है, यह दावा करते हुए कि न तो वह और न ही उनका परिवार नकदी का मालिक है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि यह उन्हें फंसाने के उद्देश्य से एक जानबूझकर साजिश है।

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार देर रात दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय द्वारा हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े विवाद की जांच रिपोर्ट जारी की।

अपनी रिपोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि उनकी पहली राय है कि पूरे मामले में गहरी जांच की आवश्यकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की प्रतिक्रिया भी जारी की, जिन्होंने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि यह स्पष्ट रूप से उन्हें फंसाने और बदनाम करने की साजिश प्रतीत होती है।

उन्होंने दावा किया कि वह या उनके परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा उस स्टोररूम में कभी भी नकदी नहीं रखी गई थी, और उन्होंने कहा कि उन्होंने इस सुझाव की कड़ी निंदा की कि कथित नकदी उनसे संबंधित है। जिस कमरे में आग लगी और जहां कथित तौर पर नकदी मिली, वह एक आउटहाउस था, न कि मुख्य इमारत जहां जज और परिवार रहते हैं।

भारत के चीफ जस्टिस, संजीव खन्ना ने शनिवार को वरिष्ठ जजों की तीन सदस्यीय समिति का गठन किया, ताकि उन आरोपों की जांच की जा सके कि कुछ दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज, जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर आग लगने के दौरान "भारी" मात्रा में नकदी मिली थी। (एएनआई)

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