भारत-पाक मैच के दौरान देश विरोधी नारेबाजी…परिवार पर टूटा प्रशासन का कहर, SC ने मांगा जवाब

Published : Mar 24, 2025, 01:59 PM IST
Supreme Court of India (File Photo/ANI)

सार

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के एक नागरिक प्राधिकरण को एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच के दौरान 'भारत विरोधी' नारे लगाने पर एक घर और दुकान को गिराने के लिए अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है।

नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के नागरिक प्राधिकरण को एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच के दौरान कथित 'भारत विरोधी' नारे लगाने पर सिंधुदुर्ग जिले में एक घर और दुकान को गिराने के लिए अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है।

जस्टिस बीआर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने महाराष्ट्र प्राधिकरण से जवाब मांगा और मामले को चार सप्ताह बाद सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 13 नवंबर, 2024 के उस फैसले का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें बिना पूर्व सूचना और सुनवाई के अवसर के पूरे देश में विध्वंस कार्यों पर रोक लगाई गई है।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि अधिकारियों द्वारा विध्वंस "तुच्छ शिकायत" दर्ज करने के बाद किया गया था, जिसमें 23 फरवरी को दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए क्रिकेट मैच के दौरान उसके 14 वर्षीय बेटे द्वारा कथित तौर पर भारत विरोधी नारा लगाने का आरोप लगाया गया था।

40 वर्षीय कबाड़ डीलर किताबुल्लाह हमीदुल्ला खान ने कहा कि उसके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, और उसकी पत्नी और नाबालिग बेटे को आधी रात को मालवन के एक पुलिस स्टेशन ले जाया गया और बंद कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि हालांकि लड़के को 4-5 घंटे बाद जाने दिया गया, खान और उनकी पत्नी 25 फरवरी तक दो दिनों तक पुलिस हिरासत में रहे, जब उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जमानत दे दी।

मजिस्ट्रेट ने एक आदेश में कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रथम दृष्टया दिखाता हो कि आरोपी व्यक्ति का कथित कृत्य राष्ट्र की एकता के लिए हानिकारक था, उन्होंने कहा।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक द्वारा लोगों को जुटाया गया था, और स्थानीय प्राधिकरण पर विध्वंस अभ्यास करने का दबाव डाला गया था, जो मैच के एक दिन बाद 24 फरवरी को कई लोगों की उपस्थिति में किया गया था।

प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता की टिन-शेड की दुकान और घर को अवैध संरचना होने के कथित आधार पर ध्वस्त कर दिया, उन्होंने कहा।

नागरिक अधिकारियों की कार्रवाई मनमानी, अवैध और दुर्भावनापूर्ण थी, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले साल जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन करके की गई थी, याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से अवमानना कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया।

पिछले साल 13 नवंबर को, शीर्ष अदालत ने एक फैसला सुनाया और अखिल भारतीय दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें कहा गया कि बिना पूर्व कारण बताओ नोटिस के किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए और प्रभावित व्यक्ति को जवाब देने के लिए 15 दिन दिए जाने चाहिए।

इसने नवंबर 2024 के अपने फैसले में कई निर्देश पारित किए और स्पष्ट किया कि वे लागू नहीं होंगे यदि सड़क, गली, फुटपाथ, रेलवे लाइन या किसी नदी या जल निकायों से सटे सार्वजनिक स्थान पर कोई अनधिकृत संरचना है और उन मामलों में भी जहां अदालत द्वारा विध्वंस का आदेश दिया गया है। (एएनआई)
 

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