झूठी शान की खातिर पिता और चाचा ने बेटी की हत्या कर दी, शव को पंखे से लटका दिया। यह जाहिर करने की कोशिश हुई कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। फिर भी वह कानून के शिकंजे से बच नहीं पाए। कोर्ट ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
फरीदाबाद। झूठी शान की खातिर पिता और चाचा ने बेटी की हत्या कर दी, शव को पंखे से लटका दिया। यह जाहिर करने की कोशिश हुई कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। फिर भी वह कानून के शिकंजे से बच नहीं पाए। पुलिसिया जांच में सच सामने आ गया और अब कोर्ट ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। ऑनर किलिंग का यह मामला थाना शहर बल्लभगढ़ का है।
क्या है मामला?
कोमल ने अपनी मर्जी से आठ फरवरी 2021 को आर्य समाज मंदिर, बल्लभगढ में सागर से शादी कर ली। परिवार के लोगों को जब इस शादी के बारे में जानकारी हुई तो दोनों पक्षों के लोगों के बीच पंचायत भी हुई। उसमें दोनों पक्ष के परिवारजन मौजूद थे। तय हुआ कि 15 मार्च 2021 को दोनों की शादी करायी जाएगी। इसके बाद कोमल के परिजन उसे अपने साथ ले गए। 19 फरवरी को दोनों की सगाई भी हुई।
लड़की ने बताया-घर वाले शादी के पक्ष में नहीं
शादी के पहले ही कोमल के पिता सोहनपाल ने लड़का पक्ष के लोगों को सूचित किया कि अभी यह शादी नहीं हो सकती है, क्योंकि उनके किसी रिश्तेदार की मौत हो गयी है। उधर कोमल ने अपने पति सागर को फोन पर बताया कि उसके घर वाले शादी के पक्ष में नही हैं और उस पर दूसरी जगह शादी का दबाव बनाया जा रहा है।
सागर को कोमल के सुसाइड की मिली जानकारी
इसी बीच 17 मार्च को सेक्टर-सात में कोमल और सागर की मुलाकात हुई। उसके बाद एक दिन कोमल ने रात में सागर को वॉट्सऐप पर मैसेज भेजा। जिसमें यह जानकारी दी कि उसके पिता और चाचा आपस में कुछ बात कर रहे हैं। उसके बाद सागर को कोमल के सुसाइड की जानकारी मिली। कोमल के शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया।
जांच में यह जानकारी आयी सामने
फिर सागर ने 18 मार्च 2021 को बल्लभगढ थाने में शिकायत की अर्जी दी। कोमल के पिता सोहनपाल सिंह और चाचा शिव कुमार पर हत्या का आरोप लगाया। दोनो भाई पुलिस में थे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु की तो पता चला कि कोमल ने अपने परिवार की मर्जी के बिना सागर से शादी की। इसलिए कोमल के पिता और चाचा ने अपनी बेटी की चुन्नी से गला दबाकर हत्या कर दी और शव को पंखे से लटकाकर सुसाइड जाहिर करने की कोशिश की। उसी केस में एडिशनल सेशन जज अमृत सिंह चालिया की अदालत ने दोनों भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।