हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) से ई-ऑक्शन से भूखंड खरीद में फर्जीवाड़ा सामने आया है। आपको भी जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल एक व्यक्ति ने आवासीय भूखंड ई-नीलामी में खरीदा। आनलाइन 600 रुपये का पेमेंट किया।
गुरुग्राम। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) से ई-ऑक्शन से भूखंड खरीद में फर्जीवाड़ा सामने आया है। आपको भी जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल एक व्यक्ति ने आवासीय भूखंड ई-नीलामी में खरीदा। आनलाइन 600 रुपये का पेमेंट किया। शख्स ने 100-100 रुपये का पेमेंट 6 बार किया, पर PPM (प्लॉट एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट) प्रणाली ने दर्ज किया है कि उसके खाते में करीब 4.40 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।
आवंटन, बिल्डिंग प्लान और रजिस्ट्री कैंसिल
फिलहाल, HSVP ने सेक्टर 23ए में स्थित भूखंड के आवंटन, बिल्डिंग प्लान और रजिस्ट्री कैंसिल करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। यह गड़बड़ी HSVP के बैंक खातों और पीपीएम सिस्टम (PPM) के ऑडिट के दौरान सामने आई। इस तरह के फ्राड की भी जांच की जा रही है।
अलॉटी की पत्नी पर भी फर्जीवाड़ा का आरोप
आपको बता दें कि इससे पहले अलॉटी की पत्नी पर भी फर्जीवाड़ा कर प्लाट लेने का आरोप है। अलॉटी की पत्नी के नाम पर आवंटित प्लॉट भी कैंसिल किया गया। महिला के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है।
क्या है मामला?
जानकारी के अनुसार, वर्ष 2021-22 में ई-नीलामी के जरिए 500 वर्ग गज का प्लॉट बेचा गया था। पालम विहार, डी ब्लॉक का रहने वाला एक शख्स सेक्टर 23-23ए के प्लॉट नंबर 3760 की ई-नीलामी में शामिल हुआ था, उस समय प्लाट के लिए लगभग 4.89 करोड़ में बोली छूटी थी। पिछले साल जुलाई से लेकर सितंबर तक अलॉटी ने HSVP में धनराशि जमा की। यह पेमेंट ऑनलाइन 6 बार में किया गया और छहों बार 100-100 रुपये पेमेंट किए गए। पर PPM सिस्टम प्रणाली दिखा रहा है कि उसमें लगभग 4.40 करोड़ रुपये जमा हुए।
आनन-फानन में हुआ सब कुछ
पिछले 12 सितम्बर को HSVP द्वारा पेमेंट के बाद अलॉटी को प्लॉट का पजेशन दिया गया। बिल्डिंग प्लान 10 अक्टूबर को मंजूर होते ही 13 अक्टूबर को रजिस्ट्री कर दी गई और उसके बाद अलाटी को डीसीपी सर्टिफिकेट भी 2 दिसंबर को जारी कर दिया गया।
भूखंड को कब्जे में लेगा HSVP
फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद HSVP के एस्टेट ऑफिसर हरकत में आए और अलॉटमेंट लेटर, बिल्डिंग प्लान, डीपीसी सर्टिफिकेट और रजिस्ट्री रद्द करने के आदेश जारी किए गए। अब HSVP भूखंड को कब्जे में लेगा।