बेटी की शादी में सहारा बनेगी हरियाणा सरकार की योजना, खुशी से कर पाएंगे कन्यादान

Published : Dec 26, 2024, 03:30 PM IST
forced marriages

सार

हरियाणा सरकार ने गरीब लड़कियों के लिए तथा अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए एक ऐसी योजना शुरू की है, जिसके जरिए उनकी बेटियों की शादी बिना किसी परेशानी के आसानी से हो सकेगी। उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना।

हरियाणा। हरियाणा सरकार ने लोगों के बीच कई सारी स्कीमों को लॉन्च किया है। उसके जरिए राज्य की लड़कियों को आर्थिक सहायता देने का ठेका सरकार ने उठाया है। हरियाणा सरकार ने गरीब लड़कियों के लिए तथा अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए एक ऐसी योजना शुरू की है, जिसके जरिए उनकी बेटियों की शादी बिना किसी परेशानी के आसानी से हो सकेगी। उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना।

इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली अनुसूचित जाति और विधवाओं की बेटियों को कन्यादान के नाम पर 71 हजार की राशि दी जाएगी। इसमें 66 रुपये की राशि शादी के वक्त समय शगुन के तौर पर दी जाएगी। साथ ही 66 हजार की राशि शादी के वक्त शगुन के तौर पर उन्हें उपलब्ध करवाई जाएगी। बाकी बची राशि शादी के पंजीकरण के वक्त उन्हें मिलेगी।

कौन-कौन इस योजना में हैं शामिल और क्या है उसकी मान्यता

1- लड़की की आयु 18 साल या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए।

2- हरियाणा का निवासी होना चाहिए।

3- निम्न श्रेणियों में से किसी एक से लाभार्थी का जुड़ा होना जरूरी है-

- विधवा, तलाकशुदा या फिर निराश्रित महिला की बेटी

- अनाथ लड़की

- एससी, डीटी या टपरीवास समुदायों का सदस्य

- खिलाड़ी की बेटी (किसी भी जाति की)

- समाज के किसी भी वर्ग से (सामान्य या पिछड़ा वर्ग)

- विकलांग व्यक्ति ( दिव्यांगजन)

-इस योजना का लाभ पाने वाले व्यक्ति की वार्षिक पारिवारिक आय 1,80,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

आधार कार्ड

बीपीएल राशन कार्ड

आय प्रमाण पत्र

हरियाणा निवासी पत्र

तलाक प्रमाण पत्र

विवाह कार्ड

बैंक खाता

पासबुक (विवरण)

पासपोर्ट आकार का फोटोवर और वधू का जन्म प्रमाण पत्रजाति प्रमाण पत्र।

https://shaadi.edisha.gov.in/ पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

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