हरियाणा में अनमैरिज और विधवा पेंशन कितनी मिलेगी, इसका खुलासा हो गया है। जिन अविवाहित पुरुष और महिलाएं की उम्र 45-60 के बीच है और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उन्हें हर महीने 2,750 रुपये की पेंशन मिलेगी।
चंडीगढ़. हरियाणा में अनमैरिज और विधवा पेंशन कितनी मिलेगी, इसका खुलासा कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 6 जुलाई को कहा कि जिन अविवाहित पुरुष और महिलाएं की उम्र 45-60 के बीच है और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उन्हें हर महीने 2,750 रुपये की पेंशन मिलेगी।
हरियाणा में अनमैरिड और विधवा पेंशन का ऐलान
पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका ऐलान करते हुए कहा था कि सरकार महीनेभर के अंदर योजना की घोषणा कर सकती है। करनाल के कलामपुरा गांव में एक जन संवाद समारोह में बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वादा किया कि प्रशासन एक महीने के भीतर प्रोजेक्ट के बारे में घोषणा करेगा।
6 जुलाई को खट्टर ने कहा कि इस क्राइटेरिया में आयु वर्ग और आय सीमा में करीब 65,000 अविवाहित पुरुष और महिलाएं और 5,687 विधुर-विधवा हैं।
इसी तरह, 40-60 वर्ष की आयु वर्ग की विधवाएं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है, उन्हें भी हर महीने 2,750 रुपये मिलेंगे। इस कदम से राज्य के खजाने पर सालाना 240 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
पेंशन का फायदा बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "जिनकी आय बहुत कम है, उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में कुछ मदद मिलेगी और यही हमने किया है। उन्होंने आगे कहा, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद इन लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी।
हरियाणा में अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने की प्रॉसिस
मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि राज्य भर में अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय और टाउन कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इन अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के लिए कानूनों और नीतियों में संशोधन की आवश्यकता है। ऐसी 2,000 कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया जारी है।
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