2 लड़कियों ने सिगरेट पीते हुए राष्ट्रगान का मजाक बनाकर Facebook पर वीडियो किया था अपलोड, जान लीजिए क्या हुआ?

फेसबुक पर राष्ट्रगान का मजाक उड़ाते हुए वीडियो अपलोड करने वाली दो लड़कियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल में पुलिस शिकायत दर्ज की गई है। वकील आतरयी हलदर ने लालबाजार साइबर सेल और बैरकपुर कमिश्नर कार्यालय में शिकायत की है।

Amitabh Budholiya | Published : Apr 8, 2023 9:07 AM IST / Updated: Apr 08 2023, 02:46 PM IST

कोलकाता. फेसबुक पर राष्ट्रगान का मजाक उड़ाते हुए वीडियो अपलोड करने वाली दो लड़कियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल में पुलिस शिकायत की गई है। वकील आतरयी हलदर ने लालबाजार साइबर सेल और बैरकपुर कमिश्नर कार्यालय में शिकायत की है। हालांकि वीडियो अब फेसबुक अकाउंट पर उपलब्ध नहीं है। कथित तौर पर लड़कियों को बैठकर और धूम्रपान करते हुए गलत बोल का उपयोग करते हुए राष्ट्रगान गाते हुए दिखाया गया था।

राष्ट्रगान का मजाक उड़ाते हुए वीडियो किया था वायरल

आत्रयी हलदर(advocate Atrayee Halder) ने कहा: “मैंने इन दोनों लड़कियों के खिलाफ भारत के राष्ट्रगान और भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के लिए साइबर क्राइम पुलिस थाने, बैरकपुर और साइबर क्राइम पुलिस थाने, डिटेक्टिव डिपार्टमेंट, लालबाजार में शिकायतें दर्ज कराई हैं। इन लड़कियों ने भारत और सभी भारतीयों की भावनाओं को आहत किया है।

पुलिस विभाग के सूत्रों ने शिकायतें मिलने की पुष्टि की और कहा कि जांच चल रही है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा-“हमें एक शिकायत मिली है और हमने जांच शुरू कर दी है। कानून अपना काम करेगा।"

लालबाजार में पुलिस सूत्रों ने कहा कि उन्होंने अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए फेसबुक को लिखा है। फेसबुक अकाउंट डिलीट करने के बाद दोनों लड़कियों ने एक अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह समझाने के लिए लाइव किया कि वीडियो उनके दोस्तों से एक शर्त लगाने के बाद मज़े के लिए बनाया गया था।

राष्ट्रगान के अपमान पर कितनी सजा?

मौलिक अधिकार से संबंधित(fundamental right) सेक्शन में हर भारतीय को संविधान का पालन करने और इसके द्वारा तय किए गए लक्ष्यों व संस्थाओं का सम्मान करने को कहा गया है। इनमें राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रगान भी शामिल हैं। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर ऐक्ट 1971 के तहत राष्ट्रीय झंडे और संविधान का अपमान करना एक दंडनीय अपराध में शामिल है। दोष साबित होने पर 3 साल तक की जेल या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं।

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