हिमाचल प्रदेश के 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द, दलबदल कानून के तहत हुई कार्रवाई

Published : Feb 29, 2024, 01:25 PM IST
Himachal Pradesh

सार

राज्यसभा चुनाव में क्रास वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 विधायकों की विधानसभा से सदस्यता रद्द कर दी गई है। इस संबंध में गुरुवार को स्पीकर ने फैसला सुनाया है।

शिमला. कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। स्पीकर कुलदीप सिंह ने कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। जिसमें उन सभी 6 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में वोटिंग की थी।

ये हैं बागी विधायक

कांग्रेस के बागी विधायकों में धर्मशाला विधायक सुधीर शर्मा, सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा, कुटलैहड़ विधायक देवेंद्र भुट्टो, गगरेट विधायक चैतन्य शर्मा, लाहौल विधायक स्पीति रवि ठाकुर और बड़सर विधायक इंद्र दत्त लखनपाल हैं। जिनकी विधानसभा से सदस्यता रद्द कर दी गई है।

दलबदल कानून के तहत सुनाया फैसला

ये फैसला विधानसभा के स्पीकर कुलदीप पठानिया ने दलबदल कानून के तहत सुनाया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में बजट पारित करते समय ये विधायक मौजूद नहीं थे। इस कारण मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। ये विधायक किसी और पार्टी से जीतते हैं और किसी और पार्टी के विधायकों को वोट करते हैं।

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