'मेरे पति के साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार किया जा रहा है', जमानत पर रोक लगने पर ED पर सुनीता केजरीवाल का हमला

Published : Jun 21, 2024, 03:42 PM IST
Arvind Kejriwal wife

सार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी है। इसके बाद उनकी पत्नी ने सुनीता केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) पर हमला किया है।

Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी है। इसके बाद उनकी पत्नी ने सुनीता केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) पर हमला किया है। उन्होंने शुक्रवार (21 जून) को दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय ने उनके पति के जमानत आदेश को ट्रायल कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले ही चुनौती दे दी थी। उनके पति के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे वह कोई आतंकवादी हों। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के द्वारा शुरू किए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के दौरान सुनीता केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर तानाशाही चलाने का आरोप लगाया।उन्होंने कहा कि देश में तानाशाही सारी हदें पार कर गयी है।

बता दें कि कल 20 जून को दिल्ली की निचली अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 1,00,000 के मुचलके पर नियमित जमानत दे दी थी। इसके बाद शुक्रवार (21 जून) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शराब उत्पाद नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई नियमित जमानत को चुनौती दी। इसके लिए ED ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। मामले पर सुनवाई करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने झटका दे दिया। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर सुनवाई करते हुए केजरीवाल की जमानत याचिका के खिलाफ सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का फैसला सुनाया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल तब तक तिहाड़ जेल में ही रहेंगे, जब तक हाईकोर्ट मामले की सुनवाई नहीं कर लेता।

ये भी पढ़ें: अरविंद केजरीवाल की कम नहीं हुई मुश्किलें, दिल्ली HC के इस फैसले ने सीएम का बिगाड़ा खेल

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