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अरविंद केजरीवाल की कम नहीं हुई मुश्किलें, दिल्ली HC के इस फैसले ने सीएम का बिगाड़ा खेल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में निचली अदालत से जमानत मिल गई थी।
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प्रवर्तन निदेशालय (ED)
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार (21 जून) को उत्पाद नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई नियमित जमानत को चुनौती दी। इसके लिए ED ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।
दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले
दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने झटका दे दिया। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर सुनवाई करते हुए केजरीवाल की जमानत याचिका के खिलाफ सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का फैसला सुनाया है।
केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा नहीं होंगे
इसका मतलब केजरीवाल जब तक तिहाड़ जेल से रिहा नहीं होंगे जब तक कि हाईकोर्ट मामले की सुनवाई नहीं कर लेता।
दिल्ली हाईकोर्ट
इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक हम मामले की सुनवाई नहीं कर लेते तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा।
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच
बता दें कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। वहीं गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 1,00,000 के मुचलके पर नियमित जमानत दे दी थी।
अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव
अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए 10 मई को 21 दिन की अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आये थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अरविंद केजरीवाल ने 2 जून को आत्मसमर्पण कर दिया था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था
अप्रैल में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था। बाद में अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे।