Published : Apr 04, 2023, 02:13 PM ISTUpdated : Apr 04, 2023, 02:25 PM IST
केरल के मन्नारक्कड़ में ट्रायल कोर्ट ने मंगलवार(4 अप्रैल) को अट्टापदी में इस आदिवासी युवक अट्टापदी के रहने वाले मधु की पीट-पीटकर हत्या करने के 16 आरोपियों में से 14 को दोषी ठहराया है। सजा पर फैसला 5 अप्रैल को होगा।
तिरुवनंतपुर. बहुत सारे लोगों को यह तस्वीर अच्छे से याद होगी। 2018 की दिल दहलाने वाली यह तस्वीर फिर चर्चा में है। केरल के मन्नारक्कड़ में ट्रायल कोर्ट ने मंगलवार(4 अप्रैल) को अट्टापदी में इस आदिवासी युवक अट्टापदी के रहने वाले मधु की पीट-पीटकर हत्या करने के 16 आरोपियों में से 14 को दोषी ठहराया है। फैसला मधु की हत्या के 5 साल बाद आया है। सजा पर फैसला 5 अप्रैल को होगा।
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कोर्ट ने आरोपियों को इंडियन पेनल कोड की धारा 143, 141, 323, 342 और 304 भाग II और शेड्यूल कास्ट/शेड्यूल ट्राइब एक्ट के कुछ प्रोविजंस के तहत दोषी पाया।
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22 फरवरी, 2018 को पलक्कड़ जिले के अट्टापडी में किराने की दुकान से चावल चुराने के आरोप में 30 वर्षीय मधु की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।
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एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने मई 2018 में 3,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की, जिसमें 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था। उन पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत हत्या और अपराधों का आरोप लगाया गया।
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इस मामले में कुल 103 लोगों ने गवाही दी थी, हालांकि इनमें से 24 पक्षद्रोही हो गए यानी अपने पहले के बयान से पलट गए। इनमें मधु का कजिन भी शामिल था।
गवाही के दौरान कई चौंकाने वाली घटनाएं हुईं। जैसे पक्षद्रोही गवाहों के दोबारा परीक्षण की स्थिति बनी। गुपचुप बयान देने वाले भी उन लोगों में शामिल थे, जो मुकर गए। रिपोर्ट को लेकर विवाद भी हुआ था। अंतत: विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना पड़ा।
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यह तस्वीर मधु की मां मल्ली की है, जिन्होंने न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। 69 वर्षीय मल्ली को आरोपियों की तरफ धमकाया तक गया। मामला वापस लेने का दबाव डाला गया। साथ में हैं उनकी बेटी सरासू। फोटो क्रेडिट-शाजू फिलिप्सindianexpress
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