कर्नाटक में मंदिरों से नहीं वसूला जाएगा टैक्स, विधान परिषद में बिल पर लगाई गई रोक

कर्नाटका में मंदिरों से टैक्स वसूली के लिए बनाए गए बिल को विधान परिषद में खारिज कर दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने सालाना एक करोड़ से अधिक रेवेन्यू वाले मंदिर से टैक्स वसूली के लिए विधान परिषद में पारित किया गया था।  

कर्नाटक। कर्नाटक सरकार की ओर से प्रस्तावित मंदिरों से टैक्स वसूली करने के बिल को विधान परिषद में खारिज कर दिया गया है। सिद्धारमैया सरकार ने विधानसभा में मंदिरों से टैक्स वसूली को लेकर एक बिल पास किया था। हांलाकि भाजपा शुरू से इस बिल का विरोध कर रही थी। भाजपा ने इस बिल को हिन्दू विरोधी करार दिया था। 

एक करोड़ से अधिक रेवेन्यू पर टैक्स
सिद्धारमैय सरकार ने विधासभा में प्रस्तावित मंदिरों से टैक्स वसूली का विधेयक लाई थी। सरकार के विधेयक में यह प्रस्ताव था कि कर्नाटक के वे सभी मंदिर जिनका रेवेन्यू एक करोड़ रुपये अधिक होता है, वे सरकार को 10 प्रतिशत टैक्स चुकाएंगे। हालांकि इस दौरान भाजपा ने इसका विरोध किया था। 

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भाजपा ने सिद्धारमैया सरकार पर बोले हमला
भाजपा ने बिल को लेकर सिद्धारमैया सरकार पर हमला बोला है। बिल को हिन्दू विरोधी घोषित किया था। विधान परिषजद में बंदोबस्ती विभाग के मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने बिल पेश किया जिसके बाद दोनों पक्षों से बहस शुरू हो गई। अंत में उपसभापति ने ध्वनि मत से मतदान कराया।

पक्ष में 7 विरोध में पड़े 18 मत
बिल के पक्ष में सिर्फ सात वोट ही पड़े। जबकि उसके विरोध में कुल 18 वोट पड़े। राज्य के ऊपरी सदन में भाजपा और जेडीएस ही बहुमत में हैं। कर्नाटक विधान परिषद में भाजपा के कुल 34 सदस्य जबकि कांग्रेस के 28 सदस्य राज्यसभा में हैं। जनता दल सेक्यूलर के 8 सदस्य हैं।

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