मद्रास हाईकोर्ट का कड़ा रुख: मंदिर आस्था का केंद्र, पिकनिक स्पॉट नहीं...गैर हिन्दुओं के ध्वजस्तंभ से आगे जाने पर रोक

Published : Jan 31, 2024, 05:55 PM IST
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सार

मद्रास उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया है कि गैर हिन्दुओं को मंदिरों में ध्वजस्तंभ से आगे जाने की अनुमति न दी है। मंदिर आस्था का केंद्र है घूमने-फिरने की जगह नहीं। 

मदुरै। मंदिरों की सुरक्षा कहें या आस्था और संस्कृति की संप्रभुता को बचाए रखने की पहल कहें लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने चौंकाने वाला आदेश जारी किया है। कोर्ट के तमिलनाडु एचआर और सीई  विभाग को आदेश दिया है कि मंदिर परिसर में गैर हिन्दुओं को एक सीमा तक ही जाने का आदेश दिया जाए। मंदिर में गैर हिन्दुओं को केवल ध्वज स्तंभ तक ही जाने की परमीशन दी जाए। 

मंदिर पूजा का स्थान, घूमने की जगह नहीं 
हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि मंदिर में गैर हिन्दुओं को बेवजह घूमने फिरने की अनुमति न दी जाए।  कोर्ट ने कहा की मंदिर पूजा का स्थल है। श्रद्धालु यहां पूजा के लिए आते हैं। उनकी धार्मिक भावनाएं मंदिर से जुड़ी रहती हैं। ऐसे में गैर हिन्दुओं का यहां कोई काम नहीं है।

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मंदिरों में बोर्ड लगाने के आदेश
हाईकोर्ट ने तमिलनाडु एचआर एंड सीई विभाग सभी मंदिरों को निर्देश दिया है कि गैर हिन्दुओं के लिए मंदिरों में खास तौर पर आदेश सूचक बोर्ड लगवाया जाए। ये बोर्ड सभी प्रवेश द्वार पर लगाए जाने चाहिए। इसमें साफ तौर पर यह लिखा जाए कि गैर हिन्दू केवल ध्वज स्तंभ तक ही जा सकते हैं। इससे आगे जाने की अनुमति उन्हें नहीं है। 

हाईकोर्ट की मदुरै बेंच की न्यायमूर्ति एस श्रीमथी ने डी सेंथिलकुमार की ओर  दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि गैर हिन्दुओं को कॉडिमोरम से आगे जाने का आदेश नहीं दिया जाए।

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