
शिमला. हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल कर दी गई है। यानी अब 18 साल में लड़कियों की शादी करना कानूनन अपराध होगा। 21 साल की उम्र होने पर ही माता पिता अपनी बेटी की शादी कर सकेंगे।
21 साल में होगी लड़की की शादी
दरअसल कैबिनेट की बैठक में लड़की की शादी की उम्र 21 साल करने का फैसला लिया गया है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में पास कर दिया गया है। जिसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। वहां से प्रस्ताव पास होने के बाद प्रदेश में इस नियम को लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद कोई भी अपनी लड़की की शादी 21 साल से कम उम्र में करेगा, तो वह कानून अपराध की श्रेणी में आएगा।
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अतिथि शिक्षकों की भर्ती
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में फिल्म काउंसिल बनाने को भी मंजूरी दी, जिसके तहत अब शिमला में फिल्म की शूटिंग की परमिशन भी 3 दिन के अंदर मिल जाएगी। इसके लिए अब अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहीं नई फिल्म पॉलिसी को भी मंजूरी मिल गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री विधवा एकल नारी योजना और हिमाचल प्रदेश डिजिटल पॉलिसी को भी मंजूरी मिली है। ये बैठक अतिथि शिक्षकों के लिए भी लाभदायक रही, उनकी भर्ती संबंधी फैसला भी लिया है। जिसके तहत 2600 पदों पर भर्ती की जाएगी।
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