झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को अदालत ने झटका दे दिया है। भूमि घोटाले मामले में जेल में बंद सोरेन को कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।
रांची। झारखंड के पूर्व सीएम पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिल सकी है। अदालत ने भूमि घोटाले मामले में जेल में बंद हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कोर्ट से 13 दिनों की अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी लेकिन कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया।
रांची की पीएमएलए कोर्ट ने रिजेक्ट की याचिका
रांची की पीएमएमए कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बेल याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे रिजेक्ट कर दिया। हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन के भाई राम सोरेन का शनिवार को देहांत हो गया था। वह काफी दिनों से बीमार थे। इस पर हेमंत सोरेन ने अदालत में याचिका दायर कर कोर्ट से 13 दिन की बेल देने की अपील की थी ताकि वह चाचा के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल हो सकें। वह रांची में ही रहते थे, लेकिन कोर्ट ने परमीशन नहीं दी।
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ईडी को भी दिया एक हफ्ते का समय
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने भूमि घोटाले मामले में 31 जनवरो को गिरफ्तार किया था। उनपर जमीन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उन पर जमीन से जुड़े घोटाले के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। फिलहाल हेमंत सोरेन को रांची की बिरसा मुंडा जेल में ही रखा गया है। वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट ने ईडी को भी सख्त आदेश दिया है कि सोरेन की जमानत याचिका पर जवाब एक सप्ताह के अंदर पेश किए जाएं।
रांची में 8.86 एकड़ जमीन में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
सोरेन के खिलाफ जांच में रांची में 8.86 एकड़ जमीन में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है। ईडी का आरोप है कि जमीन पर सोरेन ने अवैध कब्जा कर रखा है। एजेंसी ने सोरेन, प्रसाद और राज कुमार पाहन और हिलारियास कच्छप के साथ ही सोरेन के सहयोगी बिनोद सिंह के खिलाफ 30 मार्च को पीएमएलए कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।